भीषण गर्मी का असर: सतना में पारा 43 के पार, प्राइमरी स्कूलों में 30 अप्रैल तक अवकाश

सतना में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. कक्षा 1 से 5 तक के सभी शासकीय और निजी स्कूलों में 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है.

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Madhya Pradesh Heatwave: सतना जिले में इस समय गर्मी अपने चरम पर है. लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. दिन में तेज धूप और लू के चलते सबसे ज्यादा चिंता छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ गई है. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन एक अहम फैसला लिया है. विद्यार्थियों को गर्मी से राहत देने के लिए प्राइमरी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है.

प्राइमरी कक्षाओं के लिए 30 अप्रैल तक छुट्टी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सीबीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश रहेगा. यह निर्णय बढ़ती गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

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आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि भीषण गर्मी का असर छोटे बच्चों पर अधिक पड़ सकता है. लू लगने, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी जनित बीमारियों का खतरा बना रहता है. इसी वजह से प्राइमरी कक्षाओं का संचालन अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया गया है, ताकि बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके.

सतना में 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

बीते कुछ दिनों से सतना जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है. पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने से हालात और भी गंभीर हो गए हैं.

6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह संचालित होंगी

कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल सामान्य रूप से संचालित होंगे, लेकिन समय में बदलाव किया गया है. इन कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तय किया गया है, ताकि छात्र तेज धूप से पहले घर लौट सकें.

शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य रहेगी. शिक्षक अपने नियमित शैक्षणिक कार्य करेंगे. साथ ही शासन द्वारा पहले से तय परीक्षाएं और अन्य आवश्यक गतिविधियां पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ही कराई जाएंगी.

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21 अप्रैल से लागू रहेगा आदेश

कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश 21 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगा. जिला प्रशासन ने सभी शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.