Sanchar Saathi Moblie App and Portal: दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल और मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए 'संचार साथी मोबाइल एप' (Sanchar Saathi Moblie App) लॉन्च कर दिया है. केंद्रीय संचार और नॉर्थ-ईस्ट विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने दूरसंचार विभाग (Telecom Department) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 'संचार साथी मोबाइल एप' को लॉन्च किया. 'संचार साथी' मोबाइल एप लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "संचार साथी को एक ऐप के रूप में हर एक उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है. इस पोर्टल की सफलता विश्वव्यापी रही है. जहां 9 करोड़ लोगों ने पोर्टल पर विजिट किया है. करीब पौने तीन करोड़ फोन को डिस्कनेक्ट किया गया है, ये वे फोन थे जो गलत तरीके से रजिस्टर्ड हुए थे या फ्रॉड में भागीदार रहे थे. 11 लाख म्यूल के अकाउंट हमने फ्रीज किए हैं और 12.50 लाख वॉट्सऐप अकाउंट भी डिस्कनेक्ट किए गए हैं."
25 लाख चोरी हुए फोन डिस्कनेक्ट किए गए : सिंधिंया
सिंधिया ने आगे कहा, "जो 25 लाख फोन चोरी किए गए थे और जिन्हें डिस्कनेक्ट किया गया था, उनमें से 15 लाख फोन को ट्रेस भी कर लिया गया है. टेक्नोलॉजी सुविधा तो देती है, लेकिन जैसे ही कोई आविष्कार होता है, कभी-कभी इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश होती है."
दूरसंचार विभाग की वेबसाइट 'संचार साथी' पर फ्रॉड से जुड़ी शिकायत 'चक्षु पोर्टल' पर करने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा, स्मार्टफोन यूजर फोन चोरी या गुम होने पर इसे ब्लॉक करवा सकते हैं. इस पोर्टल में दो महत्वपूर्ण मॉड्यूल शामिल हैं, जिन्हें सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) और टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन (टीएएफसीओपी) के रूप में जाना जाता है.
कहां और कैसे मिलेगी सुविधा?
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नागरिकों को समर्थ बनाने के उद्देश्य से संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) विकसित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा भी प्रदान की गई है.
दूरसंचार विभाग की इस सुविधा का इस्तेमाल अब मोबाइल पर एप के जरिए किया जा सकता है. प्ले स्टोर से 'संचार साथी' ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है. इसके अलावा 1909 पर एसएमएस भेजा जा सकता है अथवा 1909 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. दूरसंचार विभाग ने 21 नवम्बर 2024 को दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 अधिसूचित किए हैं, जिनमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी, छल या धोखा करके; कोई भी धोखाधड़ी वाला संदेश प्रेषित करके; कोई भी सुरक्षा घटना करने या करने का इरादा करके दूरसंचार साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला जाएगा.
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