Samadhan Yojana: 6 दिन में 6 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ, MP में समाधान योजना को मिल रहा ऐसा रिस्पॉन्स

Samadhan Yojana: समाधान योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर विजिट करें अथवा कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें.

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Samadhan Yojana: 6 दिन में 6 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ, MP में समाधान योजना को मिल रहा ऐसा रिस्पांस

Samadhan Yojana: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई समाधान योजना 2025-26 को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अब तक 6 दिनों में ही 8163 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है. इनका 6 करोड़ 11 लाख रुपए सरचार्ज माफ हुआ है. उन्होंने कहा कि तीन माह से अधिक के विलम्बित बिल के भुगतान पर मध्य प्रदेश सरकार ने सरचार्ज में भारी छूट देने का फैसला लिया है. इस फैसले के क्रियान्वयन के लिये समाधान योजना 2025-26 विगत 3 नवम्बर से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी.

दो चरणों में योजना में लागू

यह योजना दो चरणों में है. पहला चरण 3 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2025 में 60 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जा रहा है. इसी प्रकार दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक है, जिसमें में 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है. योजना में दो प्रकार के भुगतान विकल्प दिये गये हैं. एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट रहेगी. 6 किश्तों में भुगतान की आसान सुविधा उपलब्ध करायी गई है. इस योजना में घरेलू , गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं. इस योजना में पंजीकरण के लिये न्यूनतम भुगतान के लिये घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 10 प्रतिशत एवं गैर घरेलू औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बकाया राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का प्रावधान है. लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जल्दी आएं जल्दी पाएं का फार्मूला अपनाएं. प्रथम चरण में एकमुश्त बकाया राशि जमा कर 100 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठाएं. 

यहां से मिलेगी जानकारी

समाधान योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र या मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर विजिट करें अथवा कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें. उन्होंने बताया कि समाधान योजना 2025-26 में मध्य प्रदेश के 91 लाख 84 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. जिन पर बकाया मूल राशि 8353.99 करोड़ रुपए है, एवं सरचार्ज की राशि 3812.75 करोड़ है, जो कि माफ़ी योग्य है, यह भुगतान करने के तरीके एवं समयावधि पर निर्भर करती है.

MP के इतने उपभोक्ता को मिला लाभ

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 3 नवंबर से 8 नवंबर 2025 तक प्रदेश के कुल 8163 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है, जिनकी कुल 6 करोड़ 11 लाख की सरचार्ज राशि माफ़ की जा चुकी है एवं वितरण कम्पनियों को कुल 11 करोड़ 15 लाख की बकाया राशि प्राप्त हुई है. मध्यप्रदेश में तीन बिजली वितरण कंपनियां हैं, इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 10 करोड़ 31 लाख की बकाया राशि वसूल की गई है. इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने 45 लाख एवं पश्चिम क्षेत्र ने 84 लाख की राशि वसूल की है.

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