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This Article is From Jul 07, 2024

शर्मनाक: भतीजे ने बुआ के साथ किया मुंह काला, बेटे के इलाज के लिए रीवा आई पीड़िता को ऐसे बनाया गया हवस का शिकार

Rape Case: मध्य प्रदेश के रीवा से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर है. रीवा में बेटे के इलाज के लिए आई महिला के साथ उसके भतीजे ने दुष्कर्म किया है. बता दें कि रात में आरोपी महिला को रुकने के बहाने होटल में लेकर आया था. 

शर्मनाक: भतीजे ने बुआ के साथ किया मुंह काला, बेटे के इलाज के लिए रीवा आई पीड़िता को ऐसे बनाया गया हवस का शिकार
शर्मानाक: भतीजे ने होटल में ले जाकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी हुआ गिरफ्तार.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) के रीवा (Rewa) रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक भतीजे पर अपनी बुआ के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है. आरोप है कि महिला के साथ उसके भतीजे ने ही दुष्कर्म (Rape) किया है. इस मामले में पुलिस (Police)  ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार शनिवार को महिला अपने बेटे के इलाज के लिए रीवा आई थी. देर रात होने की वजह से भतीजा महिला को रीवा के पुराने बस स्टैंड (Rewa Bus Stand) के पास एक होटल में ले गया. जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया.

सुबह होते ही महिला पहुंच गई पुलिस थाना

सुबह होने पर महिला किसी तरह कमरे से बाहर निकली और उसने इस बात की जानकारी रीवा के सिविल लाइन थाने में दी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है. आरोपी को रीवा जिला न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे रीवा के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.

फिलहाल, पुलिस आगे की जांच में जुट गई है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को नवीन न्याय प्रक्रिया भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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जानें क्यों इस्तेमाल की गई धारा 64

इस मामले में धारा 376 की जगह धारा 64 इस्तेमाल की गई. दरअसल, 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू हो गई है, जिसमें बहुत सारी धाराओं को बदल दिया गया है. इस मामले में भी पहले आईपीसी की धारा 376 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन नियम बदलने की जगह अब इसमें धारा 64 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है.

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