Burhanpur Rape Case: सलाखों के पीछे पहुंचा नाबालिग से रेप और हत्या करने वाला आरोपी, कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में सुनाई ये सजा

Madhya Pradesh Rape Case: बुरहानपुर में नाबालिग के साथ रेप और उसकी हत्या के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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बुरहानपुर कोर्ट का बड़ा फैसला

Burhanpur News in hindi: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बहुचर्चित और चिन्हित प्रकरण, सात साल की बालिका के साथ रेप कर हत्या करने के मामले में बुरहानपुर कोर्ट (Burhanpur Court) ने आरोपी गौरव उर्फ खुशाल को दोहरे आजीवन कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि इस मामल में विशेष कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 302 हत्या के आरोप में आजीवन कारावास शेष जीवनकाल के लिए और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 363, 201 अपहरण साक्ष्य छुपाने के आरोप में 5-5 साल का कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

क्या है पूरा मामला?

विशेष लोक अभियोजक रामलाल रंधावे ने बताया कि मई 2024 में पीड़ित बालिका आंगनबाड़ी गई थी. आंगनबाड़ी से आने के बाद मोहल्ले में खेलने चले गई और वापस नहीं लौटी. परिजनों ने तलाश करने के बाद पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की.

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खंडहर मकान में मिला बालिका का शव

पुलिस जांच के दौरान गुमशुदा बालिका का शव उसी के घर के पीछे खंडहर मकान में मिला. शव का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें बालिका के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई. इसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई. पुलिस के आला अफसरों ने मामले की तत्परता से तफ्तीश की, तो पता चला कि मृतिका के पड़ोसी गौरव उर्फ खुशाल ने मृतिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया. उसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी.

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आरोपी के घर चला था बुलडोजर

शहर में इस दर्दनाक हादसे बाद हर कोई इस घटना का विरोध कर रहा था. इसके बाद आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग उठी. जिला प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला कर उसे धराशायी किया था.

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