Duplicate Pesticide Case: नकली कीटनाशक के उपयोग से सोयाबीन किसानों की फसल जलने के मामले में प्रदेश के 3 जिलों में डिफाल्टर कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. सोयाबीन की फसलों के जलने को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण के बाद कृषि विभाग ने नमूनों की जांच कराने के बाद यह कार्रवाई की है.
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नकली कीटनाशकों की बिक्री करने वाले डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज
गौरतलब है प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, देवास और धार में नकली कीटनाशकों की बिक्री करने वाले डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ कृषि विभाग द्वारा FIR दर्ज की गई है. जिन डीलरों के कीटनाशकों में खराब हर्बिसाइड रसायन पाए गए हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. राज्य सरकारों को भी नतीजे आने तक लाइसेंस निलबिंत करने के निर्देश दिए गए.
हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के उपयोग से खराब हुईं थी सोयाबीन की फसल
रिपोर्ट के मुताबिक क्लोरिमयूरॉन एथिल नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के उपयोग से खराब हुई सोयाबीन की फसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज के निर्देशों पर कृषि विभाग ने जांच में मिले नकली हर्बिसाइड के नमूने के आधार पर बचे हुए स्टॉक की बिक्री पर रोक लगा दी है. वहीं, फसलों को बचाने के लिए हर्बिसाइड के उपयोग नहीं करने की सलाह दी है.
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मामले की जांच के लिए बनाई समिति
उल्लेखनीय है कृषि मंत्री के निर्देश पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने जांच के लिए एक समिति बनाई है. इस समिति में खरपतवार अनुसंधान निदेशालय (DWR), जबलपुर के निदेशक डॉ. जे.एस. मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया है. साथ ही ATARI जोन 9 और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं. टीम ने 18 अगस्त को जांच किया.