Private Schools Case: प्राइवेट स्कूल के फीस वसूली पर कलेक्टर हुए सख्त, जबलपुर के चार निजी स्कूलों को 38 करोड़ रुपये अभिभावकों को लौटाने के आदेश

Jabalpur Private Schools Fees Case: जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लेने के मामले में जिला कलेक्टर ने सख्त कदम उठाया है. कलेक्टर ने जिले के चार निजी स्कूलों को फीस के पैसे वापस करने के आदेश दिए हैं, जो लगभग 38 करोड़ रुपये हैं. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.

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जबलपुर के प्राइवेट स्कूल को 38 करोड़ रुपये फीस वापसी करने के आदेश जारी

MP News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) जिले में विद्यार्थियों के अभिभावकों से मनमानी और अवैधानिक तरीके से फीस वसूलने पर जिला प्रशासन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. उसी क्रम में चार निजी विद्यालयों को 38 करोड़ रुपए की राशि वापस करने के आदेश दिए गए हैं. जिलाधिकारी दीपक सक्सेना ने बताया है कि जिले में संचालित निजी विद्यालयों से फीस वृद्धि को लेकर शिकायतें आई हैं, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है. स्कूलों को सुनवाई का मौका दे रहे हैं और अनियमितताएं हो रही है तो प्रकरण जिला समितियों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं. चार निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 38 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं. अब तक 32 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और उनसे 265 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं.

इसलिए लिया फीस वापसी का फैसला

कलेक्‍टर दीपक सक्‍सेना की अध्‍यक्षता में गठित जिला समिति ने चार और निजी स्‍कूलों की अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्‍य करते हुए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 30 दिन के भीतर नियम विरुद्ध बढ़ाई गई फीस वापस करने के आदेश दिए हैं. जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार इन निजी स्‍कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63,009 विद्यार्थियों से 38 करोड़ 9 लाख रुपए फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गए थे.

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स्कूल पर लगा जुर्माना

अवैध रूप से वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए जाने के साथ-साथ इन निजी स्‍कूलों के प्रबंधन पर मध्‍य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम - 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने के कारण दो-दो लाख रुपए की शास्ति भी अधिरोपित की गई है. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मुताबिक मध्‍य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम - 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद अवैधानिक रूप से वसूली गई राशि वापस करने के आदेश दिए गए हैं.

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