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POCSO Act: शहडोल में स्पेशल कोर्ट का सख्त फैसला; नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, ऐसा है मामला

POCSO Act: इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के साथ यौन अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस और न्यायालय की त्वरित कार्रवाई ने पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

POCSO Act: शहडोल में स्पेशल कोर्ट का सख्त फैसला; नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, ऐसा है मामला
POCSO Act: शहडोल में स्पेशल कोर्ट का सख्त फैसला; नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, ऐसा है मामला

Special POCSO Court in Shahdol: मध्यप्रदेश के शहडोल (Shahdol) जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय (Special Court) ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में आया है, जिसे न्यायालय ने अत्यंत गंभीर अपराध माना. ये मामला 5 जनवरी 2023 का है, जब पीड़िता ने बुढ़ार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

ऐसा था घटनाक्रम

 शिकायत के अनुसार आरोपी महेंद्र महरा, निवासी ग्राम तितरा, थाना जैतपुर, सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता के संपर्क में आया. धीरे-धीरे उसने पीड़िता को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर डराना शुरू किया. धमकी के सहारे आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं. उसके बाद पीड़िता ने साहस दिखाते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376(2)(एन), पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया. विवेचना के बाद आरोप पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया.

इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के साथ यौन अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस और न्यायालय की त्वरित कार्रवाई ने पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है.

लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा विभिन्न धाराओं में भी सजा दी गई. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग के साथ इस तरह का अपराध समाज के लिए घातक है और ऐसे मामलों में कठोर दंड ही निवारक साबित हो सकता है.

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