First FIR Under BNS: दिल्ली में नहीं, ग्वालियर में दर्ज हुई नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर

Gwalior Ledge First FIR Under BNS: नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहली प्राथमिकी पर तस्वीर साफ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि दिल्ली का मामला देश में दर्ज पहली प्राथमिकी नहीं है, बल्कि पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था, यह मामला मोटरसाइकिल चोरी का था.

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फाइल फोटो

First FIR Of New Criminal Laws: देश में एक जुलाई को प्रभावी हुए तीन नए आपराधिक कानून के बाद विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मामलों में पहली प्राथमिकियां दर्ज की गई, लेकिन पहली प्राथमिकी दर्ज करने में कौन सा शहर या राज्य अव्वल आया. सोमवार को लागू हो नए आपाराधिक कानून के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर शहरों में दावे किए गए, लेकिन ग्वालियर में आधी रात से कुछ देर बाद सबसे पहली प्राथमिकी दर्ज की गई,

नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहली प्राथमिकी पर तस्वीर साफ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि दिल्ली का मामला देश में दर्ज पहली प्राथमिकी नहीं है, बल्कि पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था, यह मामला मोटरसाइकिल चोरी का था.

दिल्ली में नहीं दर्ज हुई देश की पहली प्राथमिकीः गृह मंत्री अमित शाह

राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ नये आपराधिक कानून ‘भारतीय न्याय संहिता' के प्रावधानों के तहत रविवार देर रात पहली प्राथमिकी दर्ज की.यह प्राथमिकी ठेले पर पानी और तम्बाकू उत्पाद बेचकर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में दर्ज की गई.

तीन नए कानून ने ली सीआरपीसी, आईपीसी और आईएए की जगह 

गौरतलब है सोमवार को तीन नए आपराधिक कानून में शामिल भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023  पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं. उक्त तीनों कानून ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और ‘इंडियन एविडेंस एक्ट' की जगह ली है.

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को ‘‘खारिज'' कर दिया है. उन्होंने मीडिया से कहा, ‘‘समीक्षा के प्रावधानों का उपयोग करके पुलिस ने इस मामले को खारिज कर दिया है.

उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिले में दर्ज हुई पहली प्राथमिकी

उत्तर प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई. बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘इतिहास रचा जा रहा है.

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मध्य नोएडा पुलिस क्षेत्र के सूरजपुर थाने में दर्ज हुई पहली FIR

अमरोहा जिले का रेहरा थाना उत्तर प्रदेश में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है. वहीं, मध्य नोएडा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत सूरजपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए पहली प्राथमिकी दर्ज की गई और पांच लोगों को गिरफ्तार किया.

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बीएनएस के तह दर्ज हुई पहली रिपोर्ट

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में बताया कि बीएनएस के तहत राज्य में पहली प्राथमिकी सोमवार को सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी पुलिस द्वारा दर्ज की गई. फडणवीस ने सदन में कहा कि नए आपराधिक कानूनी प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी सावंतवाड़ी थाने में देर रात दो बजकर 19 मिनट पर दर्ज की गई.

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असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि नई भारतीय न्याय संहिता के तहत 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति से यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म के समान व दंडनीय है, जबकि विवाहित महिलाओं के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है. 

ओडिशा के भुवनेश्वर में निजी कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई पहली FIR

वहीं, ओडिशा पुलिस ने सोमवार को एक निजी कंपनी के कर्मचारी को कथित रूप से धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के प्रावधानों के तहत राज्य में पहली प्राथमिकी दर्ज की. पीड़ित के बेटे रुद्र प्रसाद दास की शिकायत पर भुवनेश्वर के लक्ष्मीसागर थाने में BNS की धारा 126(2), 115(2), 109, 118(1) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई.

केरल में कर्नाटक निवासी के खिलाफ दर्ज हुई पहली प्राथमिकी

केरल के कोंडोट्टी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले एक इलाके में तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में कर्नाटक के 24 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ सोमवार सुबह नए आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

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तमिलनाडु पुलिस ने कई अपराधियों पर दर्ज की पहली प्राथमिकी

वहीं, कोंडोट्टी थाने की पुलिस ने कर्नाटक के मादिकेरी के रहने वाले शफी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं, तमिलनाडु पुलिस ने BNS के तहत राज्य के कई हिस्सों में कई अपराधों के लिए प्राथमिकियां दर्ज की गई.

झारखंड में BNS की धारा 303, 305 के तहत दर्ज किया मुकदमा 

झारखंड के रांची में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली प्राथमिकी कोतवाली पुलिस ने दर्ज की. अधिकारियों ने बताया कि रश्मि कुमारी चौधरी नाम की महिला की शिकायत पर सोमवार सुबह बीएनएस की धारा 303 और 305 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जो चोरी से संबंधित है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीएनएस के तहत अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम जिलों में पहली प्राथमिकियां दर्ज की. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया, ''यह ऐतिहासिक क्षण कश्मीर क्षेत्र के भीतर न्याय प्रदान करने की प्रणाली में एक नये युग की शुरुआत का प्रतीक है.'

असम में नागांव जिले में दर्ज की गई पहली प्राथमिकी

असम सीएम हिमंत विस्वा सरमा ने कहा कि नागांव जिले में भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की गई. यहां मुकदमा दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर नागांव सदर थाने में दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि, 'नई भारतीय न्याय संहिता के तहत 18 वर्ष से कम उम्र में सहमति से यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म के समान और दंडनीय है.'

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

हिमाचल प्रदेश में बीएनएस) के तहत पहला मामला मंडी जिले के धनोटू थाने में दर्ज किया गया. हिमाचल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, धनोटू थाने में देर रात एक बजकर 58 मिनट पर एक मामला दर्ज किया गया.

पंजाब में संगरूर जिले में दर्ज हुई पहली एफआईआर

वहीं, पंजाब पुलिस ने नये आपराधिक कानूनों के तहत संगरूर में पहली प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''नये कानूनों के तहत, पहली प्राथमिकी सदर धुरी थाने में दर्ज की गयी। पहली प्राथमिकी चोरी के आरोप से संबंधित है.

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