NEET UG Exam: एमपी हाईकोर्ट के आदेश को NTA ने किया चैलेंज, अगले आदेश तक परीक्षा पर रोक

NEET UG Exam Case: नीट यूजी की परीक्षा में लाइट जाने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को एनटीए ने चुनौती दी है. मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी.

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नीट परीक्षा मामले में एनटीए ने इंदौर हाईकोर्ट को दिया चैलेंज

Indore High Court: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर हाईकोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर जारी हुए आदेश को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने चैलेंज किया और हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजित करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है. अब आगामी सुनवाई 10 जुलाई को होगी. इस बीच, परीक्षा आयोजित करने और मेरिट लिस्ट जारी करने पर भी रोक लगाई गई है.

क्या है नीट परीक्षा से जुड़ा पूरा मामला?

दरअसल, 4 मई को देश भर में आयोजित नीट परीक्षा में इंदौर और उज्जैन के कुछ सेंटरों पर बारिश, आंधी और तूफान के चलते लाईट चली गई थी. इसमें कई बच्चे अपने पेपर नहीं दे पाए थे. जिसके बाद छात्रों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को ही परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय सुनाया था और काउंसलिंग रोकने के निर्देश दिए थे.

एनटीए ने दिया चैलेंज

इस पर मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की और से उनके वकील तुषार सिंह ने आपत्ति ली और अपनी दलील पेश की, जिसके आधार पर इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आगामी 10 जुलाई तक फाइनल सुनवाई किए जाने के आदेश दिए हैं और पीड़ित छात्रों की परीक्षा पर रोक लगा दी है.

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सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे - छात्र

इस मामले में पीड़ित बच्चों के वकील मृदुल भटनागर ने बताया कि कोर्ट में आज फिर से हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई दस जुलाई को फायनल निर्णय दिए जाने के निर्देश दिए हैं, ऐसी स्थिति में फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद है. लेकिन, एनटीए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज करेगी और यदि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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