MP टूरिज्म बोर्ड का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल बनाने पर मिलेगी 75 लाख रुपये तक की सब्सिडी

Subsidy for Cinema Hall: मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. एमपी टूरिज्म बोर्ड के फैसले के अनुसार, सिनेमा हॉल के निवेश में 75 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
हाल ही में सीएम मोहन यादव और अरबाज खान की मुलाकात हुई.

Madhya Pradesh Tourism Board: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सिनेमा की उन्नति और फिल्म देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड (MP Tourism Board) द्वारा बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति, निवेशकों को सिनेमा में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है. मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिये फिल्म पर्यटन फिल्म नीति 2020, अंतर्गत निवेशकों को 75 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल (Cinema Hall) की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये, मौजूदा सिनेमाघर के उन्नयन के लिए 75 लाख रुपये और मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 75 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. 

मुख्य सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) के मार्गदर्शन में प्रदेश को फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है. साथ ही फिल्म से जुड़ी आधारभूत संचरनाओं के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति प्रदेश में सिनेमा से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी. साथ ही स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे.

Advertisement

सिंगल स्क्रीन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये की लागत पर 15% अनुदान दिया जाएगा. बता दें कि प्रति सिनेमा हॉल अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है. दो वर्षों में बंद हो चुके सिनेमा हॉल को फिर से क्रियाशील या उन्नयन के लिए 25 लाख रुपये की लागत पर 15% राशि का अनुदान दिया जाएगा. इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपये है. इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये न्यूनतम पूंजीगत व्यय 1 करोड़ रुपए पर 15% अनुदान दिया जा रहा है. इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपये है.

Advertisement

CM मोहन यादव की अरबाज खान से मुलाकात

बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई दौरे के दौरान एक्टर व निर्देशक अरबाज खान से मिले थे. इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्मों के लिए अपार संभावनाएं हैं. इस दौरान उन्होंने प्रदेश को फिल्मी हब बनाने पर जोर दिया.

Advertisement

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक निवेशक और सिनेमा हॉल ऑनर सरल प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल https://filmcell.mponline.gov.in/sws/login से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की सूची दी गई हैं. आवेदन पत्र के साथ व्यापारिक योजना, वित्तीय विवरण, और संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण के साथ आवश्यक दस्तावेज एमपी टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा. आवेदन पत्र के आवश्यक मूल्यांकन के बाद उचित अनुदान मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें - पौधरोपण की इनसाइड स्टोरी, एक रात पहले ऐसे हुई तैयारी, फिर 1 लाख से अधिक इंदौर वासियों ने रच दिया इतिहास

यह भी पढ़ें - 16 साल का इंतजार खत्म, MP को मिला नया टाइगर रिजर्व, रातापानी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की मिली मंजूरी

Topics mentioned in this article