MP High School Teacher Recruitment में हुई गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त, दो दिन में गलती सुधारने के दिए आदेश

MP Teacher Bharti Latest News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में विसंगतियों पर सख्त रुख इख्तियार कर लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से इस विसंगति को सुधार कर दे दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. जानिए, आखिर क्या है ऐसी गलती, जिसने कोर्ट को खफा कर दिया है.

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MP High School Teacher Vacancy: मध्य प्रदेश हाई स्कूल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियमों की विसंगतियों को लेकर जबलपुर (Jabalpur) हाईकोर्ट (High Court)ने राज्य सरकार को लताड़ लगाते हुए बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह दो दिन के भीतर भर्ती के नियमों में सुधार कर इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दें.

सेकेंड डिवीजन के प्रतिशत पर उठा सवाल

दरअसल, भर्ती प्रक्रिया में 45% से 50% अंकों के बीच के उम्मीदवारों को सेकेंड डिवीजन मानते हुए चयनित किया गया था. लेकिन, इसी रेंज में आने वाले कई अन्य उम्मीदवारों को थर्ड डिवीजन मानकर भर्ती से बाहर कर दिया गया था.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

इस गड़बड़ी को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना होगा कि थर्ड डिवीजन माने गए उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा या नहीं? अगर सेकंड डिवीजन के नियम समान नहीं हैं, तो 50% से कम अंक पाने वाले चयनित उम्मीदवारों की भर्ती रद्द करने के आदेश दिए जा सकते हैं.

भर्ती प्रक्रिया में अब तक की स्थिति

प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षकों के 18,000 पदों में से अब तक केवल 12,000 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं. भर्ती प्रक्रिया में सामने आई इस विसंगति ने बाकी भर्तियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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अगली सुनवाई 19 दिसंबर को

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को तय की है. इसके पहले सरकार को भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर अपना जवाब पेश करना होगा.

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