School Timing: अब अपनी मर्ज़ी से स्कूलों का समय नहीं बदल सकेंगे कलेक्टर, स्कूली शिक्षा विभाग ने लगाई रोक

MP School Education Department News: विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों के समय में बदलाव करने से पहले स्कूलों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा की जाए. इसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति लेने के बाद ही स्कूलों के समय में किसी प्रकार का बदलाव करें.

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Madhya pradesh News: मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है.  छतरपुर जिले के खजुराहो में तो तापमान एक डिग्री के भी नीचे पहुंच गया है. ऐसे में जिले के कलेक्टर स्थानीय मौसम के हिसाब से स्कूलों के समय में बदलाव कर रहे थे. लेकिन अब स्कूली शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर इस पर रोक लगा दी है.

स्कूली शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद अब कलेक्टर अपने स्तर पर शीतकाल और ग्रीष्म काल में स्कूल के समय में बदलाव नहीं कर सकेंगे. विभाग ने बाकायदा इस संबंध में सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दिया है.

सरकार से लेनी होगी अनुमति

विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों के समय में बदलाव करने से पहले स्कूलों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा की जाए. इसके बाद आयुक्त लोक शिक्षण या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति लेने के बाद ही स्कूलों के समय में किसी प्रकार का बदलाव करें.

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 विभाग ने आदेश में ये लिखा

 विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में लिखा गया है कि शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम और ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से अधिक रहने की संभावना पर 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र से परामर्श के बाद ही कोई फैसला किया जाए. वहीं, अपरिहार्य स्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति प्राप्त कर स्कूल संचालन के लिए समय निर्धारित करने के लिए कहा गया है. 

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