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New Year Party: बॉडी कैमरा व ब्रीथ एनालाइजर के साथ तैनात रहेगी Bhopal Police, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

New Year 2025: कुछ घंटों बाद न्यू ईयर 2025 का आगाज होने वाला है. रात 12 बजे वेलकम-2025 गूंज सुनाई देगी. इसे सेलिब्रेट करने के लिए होटल-रिसॉर्ट में भीड़ होने का अनुमान है. वहीं जश्न को लेकर पुलिस का भी प्लान बन चुका है.

New Year Party: बॉडी कैमरा व ब्रीथ एनालाइजर के साथ तैनात रहेगी Bhopal Police, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन

New Year Party: न्यू ईयर ईव (New Year Eve Party) और नए साल के जश्न को लेकर भोपाल में पुलिस (Bhopal Police) द्वारा चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर चैकिंग पाइंट लगाए जाएंगे. ओवर स्पीड़िंग (Over Speeding) और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. सभी प्रमुख आयोजन स्थलों और पिकनिक स्पॉट (Picnic Spots) पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भोपाल पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है. उसमें इन बातों के अलावा और भी कई सुरक्षा निर्देशों का जिक्र किया गया है.

पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि 50 प्रमुख पाइंट पर पुलिस के जवान बॉडी कैमरा और ब्रीथ एनालाइजर के साथ तैनात रहेंगे. शहर में कुल 100 चैकिंग पाइंट पर 700 जवान तैनात रहेंगे. सभी आयोजन स्थलों पर रात दस बजे तक ही पार्टी करने की अनुमति दी गइ है. बोट क्लब, सैर सपाटा जैसी जगहों पर रात दस बजे के बाद भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी. जश्नन में पड़ोसियों का भी रखना है ख्याल,मर्यादा में रहकर नए साल का जश्नन मानना पड़ेगा. कोई भी व्यक्ति तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजा सकेगा. तेज आवाज वाले पटाखे भी नहीं फोड़े जा सकेंगे.
 

हाउसिंग सोसायटी और आरडब्ल्यूए में भी लागू होगा नियम. सड़कों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. वाहनों की चैकिंग रात 2 बजे तक जारी रहेगी. इसके बाद भी सड़क पर पुलिस मौजूद रहेगी. स्पीड रडार गन, इंटर सेप्टर वाहन भी रफ्तार पर अपनी नजर रखेगा. रात दस बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे. होटल-ढाबे और रेस्ट्रां भी अपने तय समय पर ही बंद होंगे. 

क्या है शर्तें?

कार्यक्रम स्थल पर अनुमानित लोगों की संख्या की जानकारी संबंधित थाने को देनी होगी. किसी भी कार्यक्रम में किसी तरह के प्रतिबंधित मादक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे. आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए. धारदार हथियार लाने या रखने की अनुमति नहीं होगी.

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