MP News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले (Burhanpur News) में गायों के अवैध परिवहन में कथित रूप से शामिल दो लोगों के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
बुरहानपुर पुलिस की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मथुरा (उत्तर प्रदेश) के निवासी जाहिद कुरैशी और देवास (मध्य प्रदेश) के मूल निवासी सैफ अली के खिलाफ संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर मवेशियों के अवैध अंतरराज्यीय परिवहन में बार-बार शामिल होने के लिए एनएसए लगाया गया है. यह अधिनियम किसी व्यक्ति को महीनों तक निवारक हिरासत में रखने की अनुमति देता है, अगर पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है.
सार्वजनिक शांति और चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सार्वजनिक शांति और पड़ोसी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, वर्तमान में राज्य के खंडवा शहर की जेल में बंद दोनों पर एनएसए लगाया गया है. बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है.
क्या है आरोप?
विज्ञप्ति में कहा गया है कि 23 अक्टूबर को कुरैशी और अली को बुरहानपुर के गणपति नाका क्षेत्र से 33 मवेशियों को वध के लिए ट्रक में ले जाते समय पकड़ा गया था. 2021 और 2022 में इसी अपराध के लिए बुरहानपुर में पकड़े गए कुरैशी पर मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2024 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. कुरैशी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर गायों को अवैध रूप से महाराष्ट्र ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि अली पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गायों के अवैध परिवहन के छह मामले भी दर्ज हैं.
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