Ashoknagar Fraud Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अशोकनगर जिला व्यापार उद्योग केंद्र (Ashoknagar District Trade Industry Centre) से धोखाधड़ी (Fraud) का मामला आया है. बता दें कि वाहन मालिक बृजेंद्र गिरी गोस्वामी ने अपनी बोलेरो गाड़ी यहां अनुबंध के तहत किराए में लगाई थी. किराए की अवधि जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की थी.
फाइनेंस कंपनी ने थमा दिया था नोटिस
लेकिन बाबू सुरेश कोरी ने ठेकेदार के खाते में रुपये न डालकर अपने पर्सनल अशोकनगर एसबीआई के खाते में 57820 रुपये भुगतान करा लिए. जब यह बात वाहन मालिक को पता चली तो वो कुछ पल के लिए हैरान हो गया. क्योंकि वाहन मालिक को समय पर पेमेंट न मिलने की वजह से फाइनेंस कंपनी ने भी नोटिस थमा दिया था.
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कलेक्टर से शिकायत की तो छूटा पसीना
इस मामले को लेकर पीड़ित ने अशोकनगर कलेक्टर से शिकायत की तो बाबू का पसीना छूटने लगा. उसने आनन-फानन रुपये पीड़ित को लौटा दिए. हालांकि अब इस मामले में महाप्रबंधक नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रहें हैं, लेकिन देखना होगा कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस बड़ी आर्थिक अनियमित्ता और मनमानी पर क्या कार्रवाई करते हैं.
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