MP Guest Teacher Reservation: नए साल (News Year 2025) से पहले मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मोहन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. सरकार के इस ऐलान से राज्य के हजारों अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 50 फ़ीसदी आरक्षण मिलेगा. मध्यप्रदेश राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके लिए शिक्षक भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है.
मोहन सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में संशोधन किया है. इसके बाद अब अतिथि शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
ये है नियम
अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए नियम भी तय किये गए हैं. इसके तहत न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिन के लिए सरकारी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है. अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में, रिक्त पदों पर अन्य पात्र अभ्यर्थियों को रखा जाएगा.
लंबे समय से थी ये मांग
लंबे समय से अतिथि शिक्षक भर्ती में कोटा मांग रहे थे. मध्यप्रदेश में करीब 75 हज़ार अतिथि शिक्षक हैं. बता दें कि महिलाओं के लिए भी हर श्रेणी में 50% आरक्षण है. वहीं 6% पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है. बता दें कि जिन्हें अतिथि शिक्षकों को अब तक शिक्षकों की भर्ती में स्कोर कार्ड के मुताबिक से 5 से 20 अंक का फायदा दिया जाता था. सरकार ने पहली बार अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन आरक्षित पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों से न होने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा.
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