MP के DGP का कार्यकाल बढ़ा; जानिए कब तक पद में बने रहेंगे कैलाश मकवाना

MP DGP Kailash Makwana Tenure Extension: कैलाश मकवाना ने बीई किया है. इसके अलावा एमटेक की भी पढ़ाई की है. कैलाश मकवाना की एक्स प्रोफाइल पर उन्होंने खुद के बारे में बताया है कि वे आईआईटी से एमटेक हैं. वर्ष 2022 में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में महानिदेशक बनाया गया था. इस दौरान उन्होंने एक आईएएस और एक आईएफएस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कराया था. 

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MP के DGP का कार्यकाल बढ़ा; जानिए कब तक पद में बने रहेंगे कैलाश मकवाना

MP DGP Kailash Makwana Tenure Extension: मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया गया है. अब वे 1 दिसंबर 2026 तक पद पर बने रहेंगे. राज्य गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, जिसमें डीजीपी पद के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है. कैलाश मकवाना 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्होंने 1 दिसंबर 2024 को राज्य के डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था. इससे पहले 31 नवंबर 2024 को पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना का कार्यकाल पूरा हुआ था. नियमानुसार मकवाना दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए उनका कार्यकाल अब एक वर्ष बढ़ा दिया गया है.

कैसा रहा शैक्षणिक सफर

कैलाश मकवाना ने बीई किया है. इसके अलावा एमटेक की भी पढ़ाई की है. कैलाश मकवाना की एक्स प्रोफाइल पर उन्होंने खुद के बारे में बताया है कि वे आईआईटी से एमटेक हैं. वर्ष 2022 में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में महानिदेशक बनाया गया था. इस दौरान उन्होंने एक आईएएस और एक आईएफएस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कराया था. 

कैलाश मकवाना का साढ़े तीन साल के अंदर सात बार तबादला हुआ था. कमलनाथ सरकार के दौरान एक साल में ही वे तीन बार इधर से उधर किए गए थे.

गौरतलब है कि कैलाश मकवाना का डीजीपी कार्यकाल अब दिसंबर 2026 तक रहेगा, जिससे वे मध्य प्रदेश पुलिस बल का नेतृत्व आगामी दो वर्षों तक करते रहेंगे. राज्य सरकार ने इसे प्रशासनिक स्थिरता और कानून-व्यवस्था की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है.

Kailash Makwana Extension: आदेश की कॉपी

आदेश में क्या लिखा है?

गृह विभाग के अपर सचिव आशीष भार्गव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल याचिका क्रमांक 310/1996 में दिए गए निर्देशों के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो वर्ष का होना चाहिए. इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने मकवाना की सेवा अवधि 1 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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आदेश में यह भी उल्लेख है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 17 आईपीएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति निर्धारित है, जिनमें कैलाश मकवाना का नाम 16वें स्थान पर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उन्हें अब पूर्ण दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही सेवानिवृत्त माना जाएगा.

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