MP News: पुलिस अभिरक्षा से हथकड़ी खोलकर फरार हुआ फांसी की सजा पा चुका कैदी, वर्दीधारियों के फूले हाथ-पांव

MP Crime News: आरोपी को 2017 में भोपाल में नकली नोट बेचने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी. वहीं, 2018 में गुना जिले के राधौगढ़ में नाबालिग बच्चे के अपहरण के मामले में उसे 2019 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी.  

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Madhya Pradesh Crime News: भोपाल के हमीदिया अस्पताल (Hamidia Hospital) से फांसी की सजा पा चुके कैदी के हथकड़ी खोलकर शनिवार की सुबह फरार होने से पुलिस प्रशासन (MP Police) में खलबली मच गई है. रजत सैनी नाम के आरोपी को सेंट्रल जेल से इलाज के लिए पुलिस हमीदिया अस्पताल लेकर आई थी. इस बीच वह हथकड़ी खोलकर अल सुबह अस्पताल से फरार हो गया.

खास बात ये है कि इस कैदी को हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. आरोपी गुना जिले के राघोगढ़ का रहने वाला है. उसके खिलाफ खजुरी थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था. इसके अलावा आरोपी पर अन्य मामले भी दर्ज हैं. 

खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए बीएससी के छात्र अमन दांगी को बैट और हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला था. इसके बाद पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला दिया था, ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके. मामले में सबूतों और गवाहों के आधार पर मई 2023 में सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने आरोपी को फांसी के साथ 2 अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

बहुत ही शातिर है ये अपराधी

पुलिस अभिरक्षा से फरार हुआ ये अपराधी बहुत ही शातिर है. 2017 में भोपाल में नकली नोट बेचने के मामले में 7 साल की सजा हुई थी. वहीं, 2018 में गुना जिले के राधौगढ़ में नाबालिग बच्चे के अपहरण के मामले में उसे 2019 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी.  वह ग्वालियर जेल में बंद था और 23 मई 2022 को केंद्रीय जेल ग्वालियर से पैरोल पर बाहर आया था. उसे 6 जुलाई 2022 को वापस पहुंचना था, लेकिन वो पेरोल से वापस नहीं लौटा. 

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खुद को मरा हुआ घोषित करने के लिए किया था ये बड़ा जुर्म

फरार रहने के दौरान उसने भोपाल में अमन दांगी नाम के एक शख्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. उसने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए बीएससी के छात्र अमन दांगी को बैट और हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला था. इसके बाद पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जला दिया था, ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके. मामले में सबूतों और गवाहों के आधार पर मई 2023 में सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने आरोपी को फांसी के साथ 2 अन्य मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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