मालेगांव ब्लास्ट केस:  प्रज्ञा सिंह दोषी हैं या निर्दोष? 17 साल बाद आज आएगा फैसला

Malegaon Blast Case 2008: मालेगांव ब्लास्ट केस के मामले में आज फैसला आ सकता है. इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था. 

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Malegaon Blast Case 2008: देश के चर्चित 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आज फैसला आ सकता है. इस ब्लास्ट केस में भोपाल से बीजेपी की सांसद रहीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य आरोपी ठहराया गया था.  31 जुलाई को जस्टिस एके लाहोटी अपना फैसला सुना सकते हैं. 

ये था पूरा मामला 

29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में एक बड़ा बम धमाका हुआ था. धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे. धमाका एक मस्जिद के पास भिकू चौक पर हुआ था. यह धमाका एक मोटरसाइकिल में लगाया गया बम फटने से हुआ था. धमाके में हिंदूवादी संगठनों के शामिल होने का शक था. जिस मोटरसाइकिल में बन लगाया था, वह  प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी. प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप है कि वह बम धमाके की साजिश रचने में शामिल थीं. यानी कि साजिश में सक्रिय भागीदारी, हथियार/वाहन उपलब्ध कराने का प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर आरोप है.

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इन पर भी लगे थे आरोप 

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य/दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर भी धमाके के आरोप लगे थे.आज इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है. 

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