Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के देवास (Dewas News) जिले से फर्जी दुष्कर्म का अनोखा मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने अपने सौतेले पिता पर आरोप लगाया था कि उसका पिता करीब 10 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. युवती के बयान के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर सौतेले पिता को जेल भेज दिया था. वहीं, दूसरी तरफ जब पिता जेल में सज़ा काट रहा था... उस दौरान उस की सगी नाबालिग बेटी ने पिता को झूठे केस से बाहर निकालने की ठानी और इसके लिए सगी बेटी ने लोगों के घरों में झाड़ू-पोछा किया और मजदूरी भी की.
यहां से बदल गई कहानी
सगी बेटी ने साढ़े छह हजार रुपए जोड़ कर इंदौर हाईकोर्ट (Indore High Court) में जमानत की अपील की. इसके बाद मामला बागली एडीजे कोर्ट पहुंचा. जहां फरियादी युवती के साथ-साथ पुलिस, डॉक्टर और परिजनों समेत 12 गवाहों के बयान हुए. इसके बाद जब मेडिकल जांच हुआ तो युवती ने कहा कि अक्टूबर 2020 में मुझे 24 सप्ताह गर्भ था. इसके बाद जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि 24 सप्ताह का गर्भ सितंबर 2020 में होगा... और यहीं से पूरी कहानी बदल गई.
कहां से फर्जी निकली कहानी ?
मामले में एक और हैरान करने वाली बात ये है कि युवती के पास पहले से एक नवजात बच्चा था. इसके बाद जब नवजात शिशु और सौतेले पिता के DNA की जांच करवाई गई, तो रिपोर्ट निगेटिव आई. इसके अलावा युवती ने जिस घर को घटनास्थल बताया था, वहां 15 बाई 15 का एकमात्र कमरा है, जिसमें सात सदस्य रहते हैं. इतने छोटे से कमरे में दस साल से दुष्कर्म करने व अक्टूबर 2020 में आखिरी बार दुष्कर्म करने की घटना की जानकारी मां, अन्य चार भाई-बहन को नहीं थी. इसका उल्लेख कोर्ट ने अपने आदेश में किया है.
मामले में हुआ एक और खुलासा
मामले को लेकर बाद में कोर्ट ने कहा-किसी भी मामले में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि के बेटी अपने पिता की तरफ से दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध पर भी वह चुप रहेगी. इन्हीं सब बातों के बीच पिता ने कोर्ट को बताया था कि फरियादी युवती साल 2018 में घर से कहीं चली गई थी. जिसकी की रिपोर्ट पिता ने ही दर्ज करवाई थी. इसके बाद 29 जनवरी 2021 को युवती वापस भाग गई थी, जिसकी भी रिपोर्ट पिता ने थाने में दर्ज करवाई थी.
.... तो इस वजह से लगाए झूठे आरोप
दरअसल, युवती किसी से शादी करना चाहती थी... और पिता इससे राज़ी नहीं था. इसी वजह से युवती अपने पिता से नाराज़ थी. वहीं, कोर्ट में युवती के बयान विश्वसनीय नहीं होने आदि के आधार पर पिता को बरी कर दिया गया था. इसके अलावा युवती के सगे पिता की बहुत पहले ही मौत हो गई थी. जब युवती सिर्फ 8 महीने की थी.... तब पिता ने उसकी मां से शादी रचा ली थी. शादी के बाद युवती की सगी मां और सौतेले पिता के 4 और बच्चे हुए. इन्हीं बच्चों में से एक सगी बेटी ने अपने पिता को झूठे केस से निकलवाने के लिए तमाम कोशिशें की. बता दें कि इस दुष्कर्म के कथित आरोप में नाबालिग के पिता एक साल सात महीने आठ दिन तक बागली उपजेल में भी बंद भी रहा.
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