Madhya Pradesh News: कटनी के कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत कार्यालय परिसर में अगले 2 महीने तक धारा 144 लागू की गई है. जिसको लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जिससे इस परिसर में नारेबाजी, जुलूस और आमसभा प्रतिबंधित रहेगी.आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
3 दिन पहले लेनी होगी अनुमति
कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय और जिला पंचायत परिसर में 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा स्थल, जुलूस और नारेबाजी की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है. इस दौरान कोई भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा किसी भी तरह की आंदोलनकारी गतिविधियां 100 मीटर की परिधि में नहीं हो सकेगी. विभिन्न संगठनों और राजनैतिक दलों को ज्ञापन आदि सौंपने के लिए 3 दिन पहले उप खंड मजिस्ट्रेट कटनी से लिखित में अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट नंबर1 में 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेंगे.
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आदेश का उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस आदेश का जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी. यह आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावशील रहेगा.
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