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किताब पर विवाद: बढ़ सकती हैं करीना की मुश्किलें, बाइबिल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Kareena Kapoor News: याचिका कर्ता की बात सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने फिल्म अभिनेत्री और लेखिका करीना कपूर खान से जवाब मांगा है और उनको नोटिस जारी किया है.

किताब पर विवाद: बढ़ सकती हैं करीना की मुश्किलें, बाइबिल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

MP High Court: मशहूर फिल्म अभिनेत्री (Famous Film Actress) करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) ने अपने गर्भावस्था के दौरान अनुभवों को साझा करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम दिया है, करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल. (Kareena Kapoor Khan's Pregnancy Bible: The Ultimate Manual for Moms-To-Be). इस के पुस्तक टाइटल (Book Title) पर जबलपुर (Jabalpur) के क्रिश्चियन समाजसेवी (Christian Social Worker) को आपत्ति हो गई उनका मानना है कि करीना कपूर ने किताब (Kareena Kapoor Bokks) में जो बाइबिल (Bible) शब्द का उपयोग किया है वह गलत है और इससे ईसाई समाज (Christian Community) की भावनाएं आहत हुई हैं.

कोर्ट ने मांगा जवाब

करीना कपूर की बुक के टाइटल में बाइबिल शब्द लिखने को लेकर जबलपुर के क्रिस्टोफर एंथनी ने आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High court) में एक याचिका दायर की है. जिसमें कोर्ट ने करीना कपूर (Kareena Kapoor) एवं पुस्तक बेचने (Book Sellers) वालों से जवाब मांगा है.

प्रेग्नेंसी की तुलना बाइबिल से कैसे की जा सकती है?

जबलपुर के क्रिश्चियन समाजसेवी क्रिस्टोफर एंथोनी को इस बुक के टाइटल पर कड़ी आपत्ति है. उनका मानना है कि सिर्फ पुस्तक के प्रचार के लिए ही इस तरह ईसाई धर्म की पवित्र किताब का नाम टाइटल में लेकर करीना कपूर ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है.

क्रिस्टोफर एंथोनी का कहना है कि ''बाइबिल पूरी दुनिया मे ईसाई घर्म की पवित्र पुस्तक (Holy Book) है और करीना कपूर खान की प्रेग्नेंसी की तुलना बाइबिल से करना गलत है. इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. 

करीना कपूर खान को जारी हुआ नोटिस / Kareena Kapoor Gets Court Notice

हाई कोर्ट पहुंचने के पूर्व एंथोनी ने सारे प्रयास किये, सबसे पहले वह करीना के विरूद्ध FIR दर्ज करने के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस (Police) ने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और उनकी FIR दर्ज नहीं की उसके बाद क्रिस्टोफर निचली अदालत की शरण में गए लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली, हार कर क्रिस्टोफर ने उच्च न्यायालय (High Court) का दरवाजा खटखटाया.

उनकी बात और तर्कों को सुनकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने करीना कपूर खान को नोटिस जारी किया है ताकि करीना कपूर साबित कर सके कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत न करते हुए, क्यों अपनी किताब का टाइटल में करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल का प्रयोग किया है. याचिका कर्ता की बात सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने फिल्म अभिनेत्री और लेखिका करीना कपूर खान से जवाब मांगा है और उनको नोटिस जारी किया है.

बेचने वालों को भी दिया गया नोटिस

क्रिस्टोफर एंथोनी ने इस पुस्तक के विक्रय पर रोक लगाने की भी मांग की है इसीलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पुस्तक को ऑनलाइन बेचने वाली कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस भेज कर जवाब मांगा है.

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