Madhya Pradesh Primary teachers will lose their jobs: मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है. य़हां लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. DPI ने 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को पत्र लिखा है. इस निर्देश के बाद राज्य के 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाएगी.
MP के 500 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में
निर्देश के मुताबिक, 10 अगस्त, 2023 के बाद B.ED डिग्री के आधार पर नियुक्ति पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी जाएगी. आदेश पारित करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है.
मध्य प्रदेश के इन प्राथमिक शिक्षकों की जाएगी नौकरी
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगह D.Ed जरूरी होगा. किसी अभ्यर्थी की योग्यता में गलती से भी B.Ed की जगह D.Ed लिखा है तो इसकी भी जांच कर नियुक्ति निरस्त की जाएगी. वहीं 10 अगस्त, 2023 के बाद B.Ed के आधार पर नियुक्त पाने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी 1 हफ्ते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि 10 अगस्त, 2023 के पहले B.Ed डिग्री के आधार पर हुई नियुक्तियां मान्य रहेंगी.
25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया पत्र
लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी के लिए राज्य के 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है. मध्य प्रदेश के दमोह, डिंडोरी, गुना, आगर मालवा,अशोकनगर, छतरपुर, कटनी, अलीराजपुर, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी,उज्जैन, विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है.