MP Politics: PCC चीफ जीतू पटवारी ने ग्वालियर कोर्ट में चुपचाप सरेंडर किया, ऐसे मिली जमानत; जानें मामला

MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर की एमपी/एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया हैं. अदालत ने उन्हें 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के एक बयान से जुड़ा है.

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MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सरेंडर करने के बाद 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत.

Jeetu patwari surrender: मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार 20 जुलाई को ग्वालियर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पहुंचकर चुपचाप सरेंडर कर दिया. अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.

यह मामला साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है. 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बसपा (BSP) प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से साठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था. 

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कोर्ट ने वारंट किया था जारी  

इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पटवारी को 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे. इसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

कोर्ट ने भिंड SP को दिए थे सख्त निर्देश

अदालत ने भिंड एसपी को आदेश जारी कर 27 जुलाई तक जीतू पटवारी की कोर्ट में मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट के सख्त रुख और वारंट के बाद जीतू पटवारी खुद ग्वालियर स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया.

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3 अगस्त को अगली सुनवाई

जीतू पटवारी के अदालत में पेश होने और सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख नियत की है. इस दौरान उन पर आरोप तय किए जा सकते हैं.