Jeetu patwari surrender: मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार 20 जुलाई को ग्वालियर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पहुंचकर चुपचाप सरेंडर कर दिया. अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
यह मामला साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है. 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बसपा (BSP) प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) से साठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था.
Jeetu patwari surrenders in gwalior mp mla court: ग्वालियर कोर्ट में वकीलों के साथ एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीजू पटवारी.
MP में यूसीसी से संपत्ति कानून में बड़ा बदलाव, बेटा-बेटी को मिलेगा समान हक, बिल के 15 बड़े प्रावधान जानिए
कोर्ट ने वारंट किया था जारी
कोर्ट ने भिंड SP को दिए थे सख्त निर्देश
अदालत ने भिंड एसपी को आदेश जारी कर 27 जुलाई तक जीतू पटवारी की कोर्ट में मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट के सख्त रुख और वारंट के बाद जीतू पटवारी खुद ग्वालियर स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया.
ग्वालियर और जबलपुर की चमकेगी किस्मत, मेट्रोपॉलिटन रीजन में होंगे शामिल, क्या-क्या बदलेगा
3 अगस्त को अगली सुनवाई
जीतू पटवारी के अदालत में पेश होने और सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख नियत की है. इस दौरान उन पर आरोप तय किए जा सकते हैं.