Jolly LLB 3: सिनेमाघरों में आने को तैयार है अक्षय कुमार की जॉली LLB 3, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Film Jolly LLB 3: अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. आइए जानते हैं इस बारे में कोर्ट ने क्या कहा? 

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Film Jolly LLB 3 Release Date: बहुप्रतीक्षित फिल्म जॉली एलएलबी 3 की रिलीज़ पर अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रही. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने मंगलवार को फिल्म से जुड़ी जनहित याचिका को वापस लिए जाने की अनुमति देते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया. इसके साथ ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत यह फिल्म निर्धारित समय पर यानी 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

ये है मामला 

दरअसल, जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी ने याचिका दायर कर फिल्म के एक गाने के बोलों पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि इस गाने में वकालत जैसे ‘नोबल प्रोफेशन' को बदनाम करने का प्रयास किया गया है. गाने की लाइनों— “रगों में तगड़मबाजी है, हर ताले की चाबी है… भाई वकील है” आदि को आपत्तिजनक बताया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इस तरह की शब्दावली पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाती है.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली

याचिका में यह भी कहा गया था कि गाने में अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी वकालत का नेकबैंड पहनकर नृत्य कर रहे हैं, जिसे अपमानजनक रूप में प्रस्तुत किया गया है. हालांकि, अन्य हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की आपत्तियों पर पहले ही निर्णय दिए जाने के मद्देनज़र याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली.फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों ने राहत की सांस ली है. अब दर्शकों को कोर्टरूम ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर जॉली एलएलबी 3 का इंतज़ार है, जो रिलीज़ डेट पर बड़े पर्दे पर अपनी पूरी ताकत से दस्तक देने को तैयार है.

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