Jabalpur Court Good News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) के जबलपुर बेंच के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) पद पर नियुक्ति का आदेश पारित किया है. इससे 292 याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है. इन याचिकाकर्ताओं को पहले तीन शर्तों के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था. फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो स्वास्थ्य सेवाएं के आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होना होगा.
8 नवंबर को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से संबंधित सभी याचिकाकर्ता 8 नवंबर को सुबह 9:30 बजे अपने संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के सामने उपस्थित हों. वहां तीन शर्तों में छूट देकर एएनएम पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश की गई दलीलों में कहा गया कि फरवरी माह में एएनएम पद की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था. लेकिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तीन शर्तों के पालन में कमी का हवाला देकर उन्हें बाहर कर दिया गया था.
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किन तीन शर्तों से रुका था मामला
एएनएम की बहाली में बाधा बनी तीन शर्तों में बारहवीं कक्षा की परीक्षा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र से उत्तीर्ण होना, एएनएम की ट्रेनिंग शासकीय अस्पताल से होना और कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण शामिल था. इन शर्तों को पूरा न करने के कारण याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के योग्य नहीं माना गया. जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली.
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