ड्रग्स तस्करी के मामले में यासिन मछली सहित दो को हाईकोर्ट से जमानत, दिए ये निर्देश 

MP News: अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपियों को जेल में रखना उचित नहीं होगा. 

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Madhya Pradesh News: ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए यासिन मछली और अमन दहिया को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए हर माह 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिर होने का निर्देश दिया है.

मामला 21 जुलाई 2025 का है, जब क्राइम ब्रांच ने दोनों को नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए जाने का दावा किया गया था. हालांकि, जांच के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जब्त पदार्थ वास्तव में प्रतिबंधित श्रेणी में आता है या नहीं. फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेमोरेन्डम के आधार पर कार्रवाई की गई थी.

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अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से  अधिवक्ता तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए हैं. जब्त पदार्थ का वैज्ञानिक परीक्षण रिपोर्ट अदालत में नहीं दी गई है और दोनों के नाम किसी स्थायी आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं.

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि आरोपियों को जेल में रखना उचित नहीं होगा. इसलिए दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया.

एसआई पर अदालत की नाराज़गी

इस मामले में मादक पदार्थों की जब्ती की गलत तारीख दर्ज होने पर अदालत ने एसआई नितिन कुमार पटेल को भी तलब किया. अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की लापरवाही से अभियुक्तों को अनुचित रूप से नुकसान हो सकता था.अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में दोनों आरोपियों को नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, अन्यथा जमानत निरस्त की जा सकती है.

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