'अगर नहीं दिया मुआवजा तो सरकारी संपत्ति को किया जाएगा नीलाम', जिला कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, जानें - पूरा मामला

Indira Sagar Project Case: बड़वानी जिला कोर्ट ने किसानों की बकाया मुआवजे की रकम वापस करने के लिए सख्त आदेश दिए हैं. कोर्ट का कहना है कि मुआवजा अगर नहीं दिया गया, तो सरकारी संपत्ति नीलाम की जाएगी. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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बड़वानी में किसानों का मुआवजा अब तक नहीं मिला

Barwani News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बड़वानी से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां इंदिरा सागर परियोजना (Indira Sagar Project) के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिलने पर अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है. जिला न्यायालय ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि अगर समय पर मुआवजा नहीं दिया गया, तो कलेक्टर कार्यालय समेत जिले की प्रमुख सरकारी संपत्तियों को कुर्क कर नीलाम कर दिया जाएगा.

कई आदेश के बाद भी एक्शन नहीं

बड़वानी जिले में इंदिरा सागर परियोजना के तहत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें पिछले कई सालों से मुआवजे का इंतज़ार है. मामला 2020 से कोर्ट में लंबित था, जहां जिला न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया था. सरकार ने पहले उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद अब तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है.

कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी

जिला न्यायालय ने अब इस पूरे मामले में कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो ग्राम सेगांव स्थित सर्वे नंबर 113/1 की सरकारी भूमि को कुर्क कर नीलाम कर दिया जाएगा.

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किसान ने बताई अपनी परेशानी

सहदेव पटेल, किसान ने प्रशासन की धीमी कार्य प्रणाली पर कहा कि हमारी जमीनें ले ली गईं, और मुआवजा अब तक नहीं मिला दिया गया है. कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार टालमटोल कर रही है. अब हमारी उम्मीद बस न्यायपालिका से ही है. दूसरी तरफ, उमेश पाटीदार, अधिवक्ता नई जानकारी देते हुए बताया कि हमने तीनों स्तर की अदालतों में यह केस जीता है. अब कोर्ट ने अंतिम चेतावनी दी है. अगर सरकार ने अब भी मुआवजा नहीं दिया, तो बड़े स्तर पर सरकारी संपत्ति जब्त हो सकती है.

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