Madhya Pradesh SIR के बाद वोटर ल‍िस्‍ट में आपका नाम है या नहीं, जानने के ल‍िए ऐसे करें चेक

Madhya Pradesh SIR: मध्य प्रदेश में 2025 की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी हो गई है. इस दौरान 42.74 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और हर 13वें वोटर का नाम सूची से बाहर हुआ. महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हुई हैं. अब मतदाता ऑनलाइन या BLO के जरिए चेक कर सकते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, और दस्तावेज़ जमा कर नाम फाइनल लिस्ट में जोड़ सकते हैं.

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Madhya Pradesh SIR: मध्य प्रदेश में 2025 की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को प्रकाशित कर दी गई है. इस दौरान प्रदेश के 42.74 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए और 8.40 लाख नामों की मैपिंग नहीं हो पाई. 

मध्‍य प्रदेश एसआईआर में हर 13वें वोटर का नाम लिस्ट से बाहर हो गया है और महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में ज्यादा कटे हैं. अब सवाल यह है कि क्या आपका नाम भी लिस्ट में है या नहीं. अगर आप यह जानना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट और निर्धारित प्रक्रिया के जरिए आसानी से अपने वोटर स्टेटस की जांच कर सकते हैं. 

1. कितने नाम हटाए गए और क्यों?

पुरुष: 19.19 लाख
महिला: 23.64 लाख
कारण: पता बदलना, दस्तावेज़ अपडेट न होना और शहरी क्षेत्रों में सामूहिक कटौती

2. विशेष स्थिति वाले मतदाता

865,832 मतदाता जिनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में था, लेकिन 2025 की लिस्ट में नहीं है. ऐसे मतदाताओं को कलेक्टरों द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे. नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर दस्तावेज जमा करने पर उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा.

3. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका

नए 18 साल के युवा मतदाता जो 1 जनवरी 2026 तक आयु पूरी कर चुके हैं. जो लोग दावा-आपत्ति के जरिए नाम जोड़वाना, हटवाना या पता बदलना चाहते हैं. आवेदन की अवधि: 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक है.

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4. अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें?

मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट: https://ceoelection.mp.gov.in/

मतदाताओं को दो विकल्प मिलेंगे
1. EPIC नंबर के जरिए नाम सर्च
2. विधानसभा और बूथवार नाम सर्च
इस सूची में नाम काटने का कारण भी बताया जाएगा.

स्टेप-बाय-स्टेप

वेबसाइट पर जाएं. “Electoral Roll / Voter List” विकल्प चुनें. अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और पूरा नाम या EPIC नंबर दर्ज करें. आपके सामने नाम की स्थिति दिखाई देगी. नाम मौजूद है या कट गया है.

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5. ऑफलाइन नाम चेक करने का विकल्प

मतदाता अपने स्थानीय BLO (Booth Level Officer) के पास जाकर भी नाम चेक कर सकते हैं. ड्राफ्ट लिस्ट राजनीतिक पार्टी के एजेंट (BLA) को भी उपलब्ध कराई गई है.

6. दस्तावेज़ मान्यता

  1. नाम जोड़ने या दावा-आपत्ति के लिए निम्न दस्तावेज़ मान्य होंगे:
  2. केंद्र/राज्य सरकार या PSU के नियमित कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र या पेंशन कार्ड
  3. 01/07/1987 से पहले सरकार/बैंक/LIC/डाकघर/PSU या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पहचान पत्र
  4. जन्म प्रमाण पत्र
  5. पासपोर्ट
  6. मूल निवास प्रमाण पत्र
  7. 10वीं बोर्ड अंकतालिका
  8. वन अधिकार प्रमाण पत्र
  9. OBC/SC/ST या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  10. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ लागू हो)
  11. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
  12. सरकार द्वारा जारी कोई भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र

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