श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक

Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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Renu Sujit Garg Sheopur news: मध्य प्रदेश के श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए अध्यक्ष पद के अधिकारों के उपयोग पर तत्काल रोक लगा दी है. अदालत ने आदेश दिया है कि रेनू गर्ग अब अगली सुनवाई तक अध्यक्ष पद से जुड़े किसी भी प्रशासनिक या निर्णयकारी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगी.

यह आदेश श्योपुर नगर पालिका चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर दिया गया है. अदालत ने पाया कि नगर पालिका चुनाव के गजट नोटिफिकेशन में अध्यक्ष का नाम शामिल नहीं था, जिसे देखते हुए कोर्ट ने रेनू गर्ग को फिलहाल पद पर बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया है.

न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह फैसला पार्षद सुमेर सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील और नपा अध्यक्ष के निजी वकील के लगातार असहयोगपूर्ण रवैये पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. दोनों पक्षों ने तर्क पेश करने के बजाय बार-बार पेशी बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा माना.

राज्य सरकार को नोटिस जारी

बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए रेनू सुजीत गर्ग के सभी प्रशासनिक और निर्णयकारी अधिकारों को निलंबित कर दिया. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि जब गजट नोटिफिकेशन में अध्यक्ष का नाम शामिल नहीं था, तब भी वह अधिकारों का उपयोग कैसे कर रही थीं.

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पहले कांग्रेस में अब भाजपा में

गौरतलब है कि रेनू सुजीत गर्ग ने नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था. हालांकि, अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्हें भाजपा ने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया.
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका की राजनीति में भूचाल मच गया है। अदालत ने नपा के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याचिका से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करें और अगली सुनवाई तक आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। 
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