हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द किया, पूर्व मंत्री विजय निवास रावत को विजेता घोषित किया

Gwalior High Court: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 6 महीने से अधिक लंबित याचिका पर सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को रद्द कर दिया है और बीजेपी प्रत्याशी विजय निवास रावत को विजेता घोषित किया है. कोर्ट के विधायक मुकेश मल्होत्रा क़ो एक सप्ताह में फैसले के खिलाफ अग्रिम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है.

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HIGH COURT CANCELLED ELECTION OF CONGRESS MLA MUKESH MALHOTRA CANDIDATURE

Gwalior High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सोमवार को विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जीते कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा द्वारा गलत हलफनामा जमा करने के मामले में पूर्व मंत्री विजय निवास रावत द्वारा दायर याचिका में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने लंबित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द कर विजयपुर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी विजय निवास रावत को विजेता घोषित किया है.

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 6 महीने से अधिक लंबित याचिका पर सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को रद्द कर दिया है और बीजेपी प्रत्याशी विजय निवास रावत को विजेता घोषित किया है. कोर्ट के विधायक मुकेश मल्होत्रा क़ो एक सप्ताह में फैसले के खिलाफ अग्रिम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है. 

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विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से मुकेश मल्होत्रा ने बड़ी जीत दर्ज की थी

गौरतलब है श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसके बाद परिणाम से पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए  विजय निवास रावत को पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इसके बाद भाजपा उम्मीदवार हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर एक याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा पर नामांकन में गलत हलफनामा देने का आरोप लगाया था.

माननीय हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी

पूर्व मंत्री की याचिका को स्वीकार करते हुए मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द किया

रिपोर्ट के मुताबिक लंबित मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री विजय निवास रावत की याचिका को स्वीकार किया और उनके आरोपों को सही पाने के बाद विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में जीते सुनील मल्होत्रा के चुनाव को रद्द किया. हाईकोर्ट ने विधायक मुकेश मल्होत्रा क़ो एक सप्ताह में फैसले के खिलाफ अग्रिम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है. 

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इससे पहले, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद 6 बार के विधायक और बीजेपी प्रत्याशी राम निवास रावत ने विजयपुर उपचुनाव में जीते कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी तब कांग्रेस विधायक को मुकेश मल्होत्रा का कड़ी फटकार लगाई थी.

छह बार के विधायक विजय निवास रावत की हाईकोर्ट में लंबित थी याचिका

उल्लेखनीय है तीन बार के मंत्री विजय निवास रावत ने कांग्रेस MLA मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रत्याशी मल्होत्रा ने नामांकन भरते समय अपने विरुद्ध चल रहे अपराधों क़ो छुपाया और नामांकन के समय गलत शपथ पत्र दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने आरोपों क़ो सत्य पाया.

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विजयपुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री हार गए थे, कांग्रेस प्रत्याशी ने दर्ज की थी जीत

श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में पूर्व मंत्री विजय निवास रावत चुनाव बुरी तरह हार गए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की थी. इससे विजय निवास रावत को बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा था और परिणाम से पूर्व मंत्री बनाए गए विजय निवास रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था.

दरअसल, पूर्व मंत्री विजय निवास राउत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की मूल पिटीशन की सुनवाई ग्वालियर हाईकोर्ट में लंबित थी. हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री द्वारा दायर याचिका को कांग्रेस विधायक ने खारिज करने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी थी. कांग्रेस विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन वहां भी उन्हें फटकार मिली थी.

कोर्ट के फैसले से भाजपा में खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई

पूर्व मंत्री विजय निवास रावत को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत की खबर से भाजपा खेमे में खुशी की लहर है तो दूसरी ओर कांग्रेस में मायूसी है. पूर्व मंत्री ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में मांग की थी कि उपचुनाव में झूठा हलफनामा देने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उपचुनाव में जमा किए अपने नामांकन पत्र में 6 संगीन अपराधों के दर्ज मुकदमों को को छुपाने की कोशिश की थी. इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटी.

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