Justice For Constable Widow: कहा जाता है कि न्याय अगर समय से न मिले या देर से मिले तो अन्याय की श्रेणी में ही माना जाता है. कुछ ऐसा ही अन्याय ग्वालियर की एक 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है, जिन्होंने अपने हक की लड़ाई में जीवन के 50 साल गवां दिए, लेकिन 50 वर्ष बाद भी उसे बदले में मिला है तो सिर्फ तारीख और सिर्फ तारीख.
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याची मिथिलेश के पक्ष में फैसला भी दे चुका है एमपी हाई कोर्ट
गौरतलब है आरक्षक पति शंकरलाल श्रीवास्तव की साल 1985 में हुई मौत के बाद से उनकी विधवा पति की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य भत्तों के भुगतान के लिए कोर्ट केस ही लड़ रही हैं, लेकिन मामला खत्म नहीं हो रहा. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट याची मिथिलेश के पक्ष में फैसला भी दे चुका है, पुलिस विभाग को भुगतान की तारीख ही नहीं मिल रही है.
भुगतान की अगली तारीख नवंबर के दूसरे सप्ताह की मिली है
रिपोर्ट के मुताबिक विधवा मिथिलेश श्रीवास्तव को पुलिस विभाग से भुगतान की अगली तारीख नवंबर के दूसरे सप्ताह की मिली है. इस मामले मे सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के वकील से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि अब और देरी न हो. जस्टिस ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि ये केस हमारी और आपकी उम्र से तो बड़ा ही होगा.
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23 साल जॉब करने के बाद आरक्षक पति ने दिया था इस्तीफा
दरअसल, मध्य प्रदेश पुलिस मे आरक्षक पद पर कार्यरत शंकरलाल श्रीवास्तव ने 23 साल नौकरी करने के बाद नवंबर 1971 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और 24 नवंबर 1985 को उनकी मृत्यु हुई. उनकी विधवा मिथलेश श्रीवास्तव ने ग्रेच्युटी, पेंशन व अन्य रिटायरमेंट भत्ते के लिए पुलिस विभाग को खत लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
पति के पेंशन, ग्रेच्युटी व भत्तों के लिए सिविल सूट दायर किया
पुलिस विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने पर विधवा मिथिलेश श्रीवास्तव ने पति के पेंशन और भत्तों के लिए सिविल सूट दायर किया. लम्बी सुनवाई के बाद 13 अगस्त 2005 को उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन विभाग पिछले 50 साल से कोई न कोई खामी बताकर उन्हें लाभ से वंचित करता आ रहा है.
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सभी दलीलों को खारिज कर कोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया
उल्लेखनीय है कोर्ट के आदेश के बाद भी जब 79 वर्षीय विधवा को हक नहीं मिला तो उन्होंने हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की. यहां से मामला सिविल कोर्ट पहुंचा. कई दौर के लिटिगेशन के बाद गत 19 अगस्त को हाई कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए याची को भुगतान करने का आदेश दिया.
प्रोविजनल पेंशन के रूप में प्रतिमाह मिलता है महज 33 रुपए
बताते चलें कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह की तारीख मुकरर की है और साफ कहा है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो एसपी श्योपुर क़ो स्वयं कोर्ट रूम मे उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा. माना जा रहा है कि बुजुर्ग विधवा को 50 साल अपने हक का भुगतान जल्द हो जाएगा.