बड़ी खबर: घर में है सोलर पैनल तो प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट, MP के इस शहर में नगर निगम ने लिया फैसला

Property Tax Exemption in Gwalior: ग्वालियर नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर में सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों को संपत्ति कर में 6% की छूट देने का निर्णय लिया है. यह निर्णय आत्मनिर्भर नगरीय निकाय योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है.

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Rebate in Property Tax: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के आह्वान की दिशा में ग्वालियर नगर निगम (Gwalior Municipal Corporation) ने बड़ा फैसला लिया है. ग्वालियर शहर में जो परिवार सौर ऊर्जा (Solar Energy) का प्रयोग करते हैं, जिन्होंने अपने घर पर सौर ऊर्जा पैनल लगा रखे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है. ग्वालियर नगर निगम ऐसे घरों को संपत्ति कर में छह प्रतिशत की छूट (Property Tax Exemption) देने जा रहा है. यह निर्णय नगर निगम परिषद ने अपनी बैठक में लिया.

आपको बता दें कि आत्मनिर्भर नगरीय निकाय योजना (Self-reliant Urban Body Scheme) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना है. इसके अंतर्गत शहर के पंद्रह सौ वर्ग फीट के भवनों पर सौर ऊर्जा का उपयोग किए जाने पर संपत्ति कर में छह प्रतिशत की छूट दी जाएगी. परिषद की बैठक में पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने मंथन के बाद इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया. सभापति मनोज तोमर का कहना है कि शासकीय भवनों को भी चिह्नित कर उन पर भी सौर ऊर्जा पैनल जल्दी ही लगाए जाएंगे.

ऐसे मिलेगी सौर ऊर्जा में छूट

  • 1500 वर्गफीट के भवन/भूमि पर एक किलो वाट से 2 किलो वाट तक का सोलर पैनल होना चाहिए.
  • 1501 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक के भवन/भूमि पर 3 किलो वाट से 5 किलो वाट तक का सोलर पैनल.
  • 5000 वर्गफीट के भवन/भूमि पर 5 किलो वाट से अधिक का सोलर पैनल होना चाहिए.

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