MP के लोक शिक्षण आयुक्त और DEO को जमानती वारंट, इस मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती 

MP News: अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने लोक शिक्षण आयुक्त और डीईओ को जमानती वारंट से तलब कराने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है? 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने सख्ती दिखाई है.  हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक संचालनालय की आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी को जमानती वारंट से तलब कराने का आदेश दिया है. पूरा मामला एक प्राचार्य को पदोन्नति देने में की जा रही देरी से जुड़ा हुआ है. 

ये है मामला 

एडवोकेट केके श्रीवास्तव ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में पदस्थ राम किशोर शाक्यवार ने डेढ़ साल पहले हाईकोर्ट की शरण ली थी. उस समय मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने व्याख्याता पद से प्राचार्य पदों पर पदोन्नत करने की सूची जारी की थी. इसमें याची शाक्यवार का नाम भी था. लेकिन 2020- 2021 में विभाग ने जो सूची जारी की उसमे याची की वरिष्ठता को अनदेखा कर दिया गया. 

शाक्यवार ने मई 2023 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने इसमें सरकार को याची का अभ्यावेदन निराकृत करने का आदेश दिया. लेकिन जब-जब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो याची ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अवमानना याचिका दायर की .

ये भी पढ़ें 5th Regional Industry Conclave: रीवा में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कांन्क्लेव आज, CM बोले- विकास में नया कीर्तिमान बनाएगा विंध्य

18 नवंबर को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस अवमानना याचिका पर 12 सितम्बर को सुनवाई करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव और ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था. लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए तो हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों अफसरों को जमानती वारंट से तलब करने का आदेश पारित किया है. अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी.

ये भी पढ़ें लापरवाही पड़ी भारी! नपा CMO और डीपीसी सस्पेंड, कमिश्नर ने जारी किए आदेश

Topics mentioned in this article