MP News: कलेक्टर के आदेश के बाद भी मंदिर की सीढ़ियों पर बनाई 'आंखें भी कमाल करती है' गाने पर रील...Video Viral

Gwalior News: लेक्टर रुचिका चौहान ने नया कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत एक बड़ा फैसला लेते हुए जिले में अपना पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों में बगैर अनुमति के वीडियोग्राफी, रील शूटिंग और फोटोग्राफी आदि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी

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Gwalior News: मंदिर की सीढ़ियों पर युवती ने बनाई रील

Madhya Pradesh News: ग्वालियर (Gwalior) में सोशल मीडिया (Social Media) पर सुर्खियां बटोरने और लाइक पाने के लिए आए दिन युवक-युवतियां सरकारी भवन और धार्मिक स्थलों पर रील (Reels) बना रहे हैं. एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है. एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में युवती बॉलीवुड फिल्म 'बंटी और बबली' के गाने 'आंखें भी कमाल करती है' पर डांस के स्टेप करती हुई दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक युवती के डांस का यह वायरल वीडियो शहर के कैंसर पहाड़िया पर स्थित 150 साल पुराने मांढरे की माता के मंदिर की सीढ़ियों पर बनाया गया है.

पहले भी इस तरह का वीडियो हुआ था वायरल

फिलहाल यह दूसरा वायरल वीडियो कब का है और डांस कर रही युवती कौन है, इसके बारे में पता नहीं चल सका है. वीडियो में जींस और टॉप पहने हुए युवती गाने की धुन पर डांस करते हुए दिख रही है. बता दें कि इससे एक हफ्ते पहले 12 जुलाई शुक्रवार को ग्वालियर के कलेक्टोरेट कार्यालय के बाहर बॉलीवुड फिल्म 'मोहरा' के गाने 'टिप-टिप बरसा पानी' पर एक युवती का डांस करते हुए वीडियो सामने आया था. जिसके बाद सामाजिक संस्था ने एसडीएम अशोक चौहान को युवती के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था. साथ ही संस्था ने कहा था कि ऐतिहासिक और सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के डांस वीडियो शूट करना गलत है.

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सार्वजनिक स्थानों पर रील और फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित

जिसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने नया कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत एक बड़ा फैसला लेते हुए जिले में अपना पहला प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों व पार्कों में बगैर अनुमति के वीडियोग्राफी, रील शूटिंग और फोटोग्राफी आदि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. फिलहाल वायरल वीडियो की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक स्थानों पर रील बनाने पर कलेक्टर के आदेश के तहत प्रतिबंध लगा है और जो भी आदेशों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी.

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