
Nine Years Old Rape Case Gwalior: ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Gwalior Court) ने मंगलवार को रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक दरिंदे को फांसी (Sentence to Death) की सजा सुनाई. आरोपी पर रिश्ते में पोती लगने वाली नौ साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय ढंग से दुष्कर्म (Rape with Innocent) करने और उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या करने का संगीन आरोप था. कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर (Rarest of Rare Rape Case) और बहुत ही अमानवीय कृत्य मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई.
झाड़ियों में पड़ा मिला था मासूम का शव
यह वारदात 28 जून 2023 की बताई जा रही है. जहां हजीरा थाना इलाके के बिरला नगर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में नौ वर्ष की एक लहू लुहान बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी. उस वक्त बच्ची पूरी तरह से निर्वस्त्र थी. मामले की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की. जिसमें पता चला कि बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई है.
सीसीटीवी से मिला वारदात का सुराग
पुलिस टीम द्वारा बच्ची के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर बच्ची को साथ लेकर जाते हुए एक व्यक्ति नजर आया. जिसकी पहचान मृतक बच्ची के परिजनों ने की. आरोपी मासूम के पिता का सगा मामा था. जिसकी पहचान कल्लू उर्फ कल्ला राठौर (55) के रूप में हई. इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद शहर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था.
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पुलिस ने आरोपी के ऊपर रखा था इनाम
पुलिस ने इस मामले में आरोपी कल्ला की गिरफ्तारी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था. जिसके बाद उसे 2 जुलाई को पुलिस ने दबोच लिया. पूछताछ में उसने बताया कि वह बच्ची को आइसक्रीम खिलाने के बहाने झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान बच्ची लहूलुहान हो गई और भयंकर पीड़ा के चलते वह बेहोश हो गई. जिसके कारण आरोपी ने घबराकर उसकी हत्या कर दी और शव को वही फेंककर भाग गया.
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