गौरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला, नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, 7 साल की सजा का भी प्रावधान

 MP's Cow Protection New Law: गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून के नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें आरोपियों पर 7 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है.  नए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में आरोपी याचिका नहीं लगा पाएंगे.

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फाइल फोटो

 MP's Cow Protection New Law: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने गौ रक्षा ( गौ संवर्धन) को लेकर बड़ा फ़ैसला किया है. प्रदेश सरकार गौ रक्षा को लेकर और संजीदा है और जल्द मध्य प्रदेश में गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून और सख्ती से लागू होगा. राज्य सरकार ने इस संबंध में रविवार को गजट नोटिफिकेशन किया है. 

गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून के नए कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें आरोपियों पर 7 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है. नए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलेक्टर कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में आरोपी याचिका नहीं लगा पाएंगे.

गौरतलब है विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया था. पारित संशोधित विधेयक के नए नियम के तहत पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर सकेगी. वहीं, नए कानून के तहत गौ तस्करी में शामिल वाहन भी जब्त किए जाएंगे.