Sheopur MLA Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर में आजकल विधायक चर्चा का विषय बने हुए है. पुलिस ने भगवान शिव को लेकर अभद्र टिप्पणी देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में श्योपुर (Sheopur) से कांग्रेस (Congress) विधायक बाबू जंडेल (Babu Jandel) के खिलाफ इंदौर (Indore) में प्राथमिकी दर्ज की है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विधि प्रकोष्ठ के मालवा प्रांत (इंदौर-उज्जैन संभाग) के संयोजक एवं स्थानीय वकील अनिल नायडू की शिकायत पर जंडेल के खिलाफ तुकोगंज पुलिस थाने में शुक्रवार देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई.
इस धारा के तहत हुआ मामला दर्ज
विधायक द्वारा टिप्पणी दिए जाने के मामले में प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है) और धारा 302 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों आदि के प्रयोग) के तहत दर्ज की गई है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हंसराज सिंह ने भाषा को बताया कि भगवान शिव को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जंडेल पर श्योपुर में पहले ही मूल प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और इंदौर में दर्ज मामले को श्योपुर में दर्ज प्राथमिकी के साथ संलग्न कराया जाएगा.
इस हवाले पर दर्ज कराई शिकायत
इंदौर के वकील नायडू ने सोशल मीडिया पर सामने आए एक कथित वीडियो और मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जंडेल ने भगवान शिव के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे उन जैसे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.
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विधायक ने कहा-छवि खराब करने की कोशिश
श्योपुर में अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जंडेल ने विवादास्पद वीडियो के बारे में दावा किया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए इस वीडियो को काट-छांट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया है. इस वीडियो पर सफाई देते वक्त कांग्रेस विधायक ने खुद को 'शिव भक्त' भी बताया था.
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