EOW की जांच में शिकायत मिली सही, तो निलंबित हो गईं चंदेरी सीएमओ, महंगा पड़ गया ये भुगतान

EOW Investigation: ईओडब्ल्यू में शिकायत सही पाए जाने पर चंदेरी सीएमओ रीना राठौर को निलंबित कर दिया गया. इनके खिलाफ प्रतिबंधित कॉलोनी में निर्माण कार्य की स्वीकृति देने से लेकर सामग्री के भुगतान की शिकायतें थीं.

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MP News In Hindi : एमपी के अशोकनगर जिले की चंदेर नगरपालिका की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीना राठौर को गत 24 सितंबर में नगरीय प्रशासन के आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिया गया. निलंबन की वजह एक ईओडब्ल्यू में जून माह में की गई शिकायत रही, जिसके आधार पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा सीएमओ के विरुद्ध 8 मई 2024 में प्रकरण दर्ज किया गया था.

बताया गया है कि प्रकरण की जांच के दौरान शिकायत के कई बिंदु सही पाए गए, जिनमें प्रतिबंधित कॉलोनी में निर्माण कार्य की स्वीकृति देने से लेकर सामग्री के भुगतान की शिकायतें थीं.

60 लाख रुपये से अधिक के बिल भुगतान किए

बताया गया कि चंदेरी नपा सीएमओ रहते हुए राठौर ने एक फर्म एसए ट्रेडर्स को 2 नवंबर 2023 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक के बीच में विद्युत एवं पेयजल सामग्री के नाम पर 60 लाख रुपये से अधिक के बिल भुगतान किए गए. इसी तरह महज दस दिन के अंदर अक्टूबर 2023 में कोटेशन मंगाने के नाम पर भी 3.79 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जबकि जांच के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा एवं वित्त के नियम 2018 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया.

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भूखंडों की खरीद-फरोख्त की बात

इसी तरह एसडीएम चंदेरी द्वारा सितंबर 2020 में जिस साडा कॉलोनी के भूखंडों की खरीद-फरोख्त और नामांतरण पर रोक लगाई थी. उस साडा कॉलोनी में गौरीशंकर बवेले नामक व्यक्ति द्वारा मार्च 2022 में खरीदी गई भूमि पर नपा सीएमओ द्वारा सितंबर 2023 में भवन निर्माण की अनुमति जारी कर दी गई. इन आरोपों के सत्य पाए जाने पर सीएमओ को निलंबित किया गया.

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