MP के सीधी में गाय की हत्या: गौमांस के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने की ऐसी कार्रवाई

Sidhi News: जमोड़ी थाना के पड़रा गांव के आरोपियों द्वारा गाय के कत्ल की घटना को कबूल कर लिया गया है. आरोपियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि गाय के मांस से तेल निकाला जाता है एवं गौमांस को पकाकर खाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया. रात के समय गाय का कत्ल कर उसका मांस तैयार किया गया और फिर घर में रखा गया था.

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले (Sidhi District) में गाय के कत्ल (Killing of Cow) का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर पुलिस (MP Police) द्वारा तीन आरोपियों को गौमांस (Beef) के साथ गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. यह घटना जमोड़ी थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले पड़रा ग्राम की है.

कत्ल के बाद घर में छुपाया गया था गौमांस

बताया गया कि तीनों आरोपियों के द्वारा पहले गाय का कत्ल किया गया, फिर उसके मांस को तगाड़ियों में भरकर घर में छुपाया गया था. जैसे ही इसकी भनक आस-पास के लोगों को लगी तो उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पुलिस के आने की जानकारी होते ही आरोपियों के द्वारा तगाड़ियों में भरे गौमांस के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था, जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके. लेकिन पुख्ता सूचना होने के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली और तगाड़ियों में भरे गौमांस को ढूंढ निकाला. उसके बाद मांस को जप्त करने के साथ ही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

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आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म

जमोड़ी थाना के पड़रा गांव के आरोपियों द्वारा गाय के कत्ल की घटना को कबूल कर लिया गया है. आरोपियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि गाय के मांस से तेल निकाला जाता है एवं गौमांस को पकाकर खाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया. रात के समय गाय का कत्ल कर उसका मांस तैयार किया गया और फिर घर में रखा गया था. मांस को बेचने की बात को स्वीकार नहीं किया गया है, पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही कड़ाई से पूछताछ की जा रही है.

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गौवंश वध की धारा के तहत दर्ज किया गया मामला

जमोड़ी थाना प्रभारी विशाल शर्मा द्वारा बताया गया कि पड़रा ग्राम में आरोपियों द्वारा घर में गौ मांस रखने की सूचना मिली थी. मौके में जाकर दबिश दी गई, जहां गौमांस सहित आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद आईपीसी की धारा 29, गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2000 की धारा 4, 5, 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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