फर्जीवाड़ा: अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनने के हैं शौकीन तो हो जाएं सावधान, यहां डुप्लीकेट ब्रांडों की हो रही है सप्लाई

Indore Raid for Copyright Act: जिला पुलिस ने डुप्लीकेट लोअर और टी-शर्ट बनाने के मामले में रेड डालकर कारिगर समेत कंपनी के मालिक को पकड़ा. इसको लेकर असल कंपनी के मैनेजर ने शिकायत की थी.

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रेड में जब्त किए गए असली कंपनी के डुप्लीकेट कपड़े

Indore News: इंदौर जिले के एमजी रोड पुलिस थाना क्षेत्र के रामबाग क्षेत्र में चल रहे ब्रांडेड कंपनियों (Branded Company) के नकली उत्पादन के एक कारखाने पर पुलिस ने रेड (Police Raid) डाली. पुलिस ने छापे की ये कार्रवाई असली कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर की. इस दौरान पुलिस ने वहां से नाइक और अरमानी कंपनी के लोअर और शर्ट बनाते हुए सात कारीगरों को पकड़ा. उनके साथ कारखाने के संचालक को भी हिरासत में लिया गया है. 

चार लाख रुपए से ज्यादा के सामान जब्त

एमजी रोड थाना उपनिरीक्षक जयेंद्र शाह ने बताया कि रामबाग क्षेत्र में चल रहे इस कारखाने पर कंपनी के अधिकारियों के साथ कार्रवाई की गई. इस दौरान कारखाने से चार लाख रुपए से ज्यादा कीमत के डुप्लीकेट लोअर और टी शर्ट जब्त किए गए. पुलिस कॉपीराइट एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है.

क्या होता है कॉपीराइट

किसी भी चीज को बनाने और करने वाले व्यक्ति के पास उसका मालिकाना हक होता है. अगर इस चीज का इस्तेमाल कोई और करता है तो उसपर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. जिसके पास मालिकाना हक होता है उसी के पास उस चीज का कॉपीराइट भी होता है.

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कॉपीराइट का कानून

भारत में साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम के मूल कंटेंट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कॉपीराइट नियम बनाए गए है. 1958 में पहली बार पारित होने के बाद से इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं. इसका उल्लंघन करने वालों पर सरकारी रूप से कार्रवाई की जा सकती है. 

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