Illegal Colony in MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल (Shahdol) जिले में 14 अवैध कॉलोनाइजर (Illegal Colonizer) के खिलाफ कलेक्टर शहडोल तरुण भटनागर ने कार्रवाई की. इन कॉलोनाइजर द्वारा बिना डायवर्सन कराए, बिना लैंड प्लानिंग और बिना सक्षम अनुमति के जमीनों में प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिया और अवैध कॉलोनियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था. प्रसाशन ने इस मामले में अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए जांच कमेटी और संबंधित इलाके के राजश्व इंस्पेक्टर (Revenue Inspector) को जांच के लिए निर्देश दिए थे.
रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई
राजश्व इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम द्रष्टया पाया गया कि इन कॉलोनाजर द्वारा बिना सक्षम अनुमति और नियमों के जमीनों में प्लॉटिंग कराकर उन्हें बेच दिया गया और अवैध कॉलोनी निर्माण शुरू किया गया था. मामले में कलेक्टर ने 14 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा और तब तक इन जगहों में जमीनों की खरीदी-बिक्री और जमीनों के बंटवारे पर प्रतिबंध लगाया.
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NOC लेना जरूरी-कलेक्टर
जिला कलेक्टर ने डिस्ट्रिक रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि इन जमीनों के पंजीयन से पहले विक्रेता और खरीदार से संबंधित नगरपालिका से NOC प्रप्त करें. कलेक्टर ने सभी SDO तहसीलदार को भी निर्देश दिया कि उनके इलाके में अगर कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, तो इस पर रोक लगाते हुए कार्रवाई कर सूचित करें.
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