एमपी में फिर लव जिहाद! मुस्लिम युवक ने नाबालिग को फंसाया, फिर इस्लाम कबूल करने का बनाया दबाव

बुरहानपुर के शाहपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद ब्लैकमेल और कथित धर्म परिवर्तन के दबाव की शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बीएनएस, पॉक्सो, एससी-एसटी एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया.

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Love Jihad in MP: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की ने धोखे, धमकी और धर्म परिवर्तन के दबाव की गंभीर शिकायत दर्ज करवाई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, इसके बाद आरोपी ने उसके साथ फोटो खिंचे  और ब्लैकमेल किया. समय रहते परिवार के हस्तक्षेप के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और अब आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

सोशल मीडिया पर दोस्ती से शुरू हुआ मामला

पीड़िता के अनुसार, 2025 के अप्रैल माह में आरोपी अरशद ने उसे स्नैपचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. इसके बाद इंस्टाग्राम पर भी बातचीत शुरू हो गई. शुरुआती दिनों में चैटिंग सामान्य रही, लेकिन कुछ समय बाद युवक उससे मिलने पर जोर देने लगा. जुलाई 2026 में उनकी पहली मुलाकात बुरहानपुर के एक होटल में हुई, जिसके बाद दोनों कई कैफे और अन्य स्थानों पर भी मिले.

सेल्फी ली और गलत नीयत से किया व्यवहार

लड़की ने बताया कि एक मुलाकात के दौरान आरोपी ने उसके गले में हाथ डालकर सेल्फी ली और बाद में गलत नीयत से उसकी कमर व गले को छुआ. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने इसी फोटो का उपयोग बाद में दबाव बनाने के लिए किया.

फोटो वायरल करने की धमकी देकर बुलाया

शिकायत के अनुसार, आरोपी ने लड़की पर मिलने का दबाव बनाया और मना करने पर सेल्फी वायरल करने की धमकी दी. चैटिंग के दौरान उसने कथित रूप से उसे कहा कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और उससे धर्म परिवर्तन करने की बात भी कही. लड़की के इनकार पर भी युवक लगातार उसे बुलाता रहा.

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परिजन समय पर पहुंचे, बड़ी घटना टली

दबाव में आकर पीड़िता बिना घर बताए मिलने चली गई. आरोपी ने उसे एक गार्डन के पास बुलाया, जहां वह कुछ देर तक उसका इंतजार करती रही. इसी दौरान लड़की को उसके रिश्तेदार ने देख लिया और इसकी जानकारी परिवार को दी. पीड़िता के जीजा व अन्य लोग मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित घर ले आए.

पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया केस 

पीड़िता द्वारा पूरी आपबीती बताने के बाद परिजनों ने शाहपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने आरोपी अरशद के खिलाफ BNS 2023 की धारा 75(1), 75(1)(2), 78(2), पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 7-8, SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(w), मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत केस दर्ज किया है. आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

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आरोपी को पकड़ने में जुटी पुलिस 

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है. लड़की और उसके परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, डिजिटल चैटिंग की जांच भी शुरू हो गई है और आरोपी की लोकेशन ट्रैक की जा रही है.