Bulldozer Justice: एमपी हाईकोर्ट की सख्ती का भी नहीं हो रहा असर, फिर आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

MP High Court: कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है. दमोह में पुलिस ने अपराधियों के घर पर बुलडोजर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है.

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अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर

Bulldozer Action in MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के दमोह (Damoh) में पुलिस ने आचार संहिता (Code of Conduct) खत्म होते ही अपराधियों के घर पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाना शूरू कर दिया है. मंगलवार को चार आदतन अपराधियों के घर जमीदोज किए गए. सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन पहुंचा और इनके घरों पर बुलडोजर चलाए. हालांकि, किसी के भी घर पर सीधा बुलडोजर चलाने को लेकर फरवरी महीने में जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने फैसला सुनाया था और इसपर रोक लगाई थी. 

समाज विशेष के आरोपियों पर हुआ एक्शन 

दमोह में पुलिस ने एक समाज विशेष के आरोपियों पर गौकसी और गौ तस्करी के आरोप लगाए. सीता बबड़ी क्षेत्र के आदतन अपराधी गुफरान कुरैशी, जो गौहत्या के मामले में आरोपी है, जिसके अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने पूरे दलबल के साथ बुलडोजर चलाया. इन सभी पर एनएसए और जिला बदर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल चार के अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाया गया है.  

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कोर्ट ने सुनाया था फैसला

फरवरी महीने में उज्जैन में एक आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में हाईकोर्ट ने न सिर्फ नगर निगम पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, बल्कि सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे. हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में नगर निगम की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए दो लाख रुपये जुर्माना लगाने के साथ ही मकान तोड़ने के लिए जिम्मेदार निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे.

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