Bulldozer Action: महाकाल मंदिर के सामने चला बुलडोजर, निर्माणाधीन होटल को नगर निगम ने किया ध्वस्त

Legal Controversies: महाकाल मंदिर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 4 के सामने अशोक जोशी नाम के शख्स की ओर से बिना अनुमति बहुमंजिला होटल बनाई जा रही थी. निर्माण को देखते हुए नगर निगम ने जोशी को दो बार नोटिस देकर काम रोकने का आदेश दिया. इसके बावजूद जोशी ने लगातार निर्माण जारी रखा. नतीजतन मंगलवार दोपहर नगर निगम की टीम दो जेसीबी लेकर पहुंची और बिल्डिंग को जमींदोज करना शुरू कर दिया.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Bulldozer justice in india: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर उज्जैन में मंगलवार को नगर निगम कर बुलडोजर जमकर गरजा. इस दौरान एक निर्माणाधीन होटल के निगम के दस्ते ने जमींदोज कर दिया. बताया जाता है कि यह कारवाई प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण करने की वजह से की गई.

दरअसल, महाकाल मंदिर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर गेट नंबर 4 के सामने अशोक जोशी नाम के शख्स की ओर से बिना अनुमति बहुमंजिला होटल बनाई जा रही थी. निर्माण को देखते हुए नगर निगम ने जोशी को दो बार नोटिस देकर काम रोकने का आदेश दिया. इसके बावजूद जोशी ने लगातार निर्माण जारी रखा. नतीजतन मंगलवार दोपहर नगर निगम की टीम दो जेसीबी लेकर पहुंची और बिल्डिंग को जमींदोज करना शुरू कर दिया. गौरतलब है कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में 500 मीटर तक निर्माण प्रतिबंधित है.

Advertisement

'दो बार दिया नोटिस, पर नहीं रोका निर्माण'

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने निर्माणाधीन होटल पर बुलडोजर की कारवाई के बाद नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि जोशी ने न तो बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया था और न ही कोई अनुमति ली थी. इस पर दो बार नोटिस दिया और निर्माण रोकने का कहा, लेकिन जोशी ने लगातार निर्माण जारी रखा. लिहाजा, अतिक्रमण हटाने के लिए निगम को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा.

Advertisement

जवाब देने से पहले ही बुलडोजर चला दिया

वहीं, बिल्डिंग के मालिक अशोक जोशी के पुत्र तुषार जोशी ने बताया कि अनुमति तो नहीं ली थी, लेकिन नगर निगम ने दो दिन पहले सिर्फ एक नोटिस दिया और जवाब देने से पहले ही बुलडोजर चला दिया. 

Advertisement