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This Article is From Jun 26, 2025

Jailor Sent Jail: अंडर ट्रायल कैदी से मांगे थे 2500 रुपए रिश्वत, डिप्टी जेलर साहब इतने साल के लिए भेजे गए जेल

Bhind Deputy Jailor Sent Jail For Taking Bbe: विशेष अदालत ने डिप्टी जेलर डॉ. रमेश कुमार शर्मा ने कैदी से रिश्वत मांगने के मामले में चार साल के सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.डिप्टी जेलर ने एक विचाराधीन कैदी को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के लिए 3000 की रिश्वत की मांग की थी.

Jailor Sent Jail: अंडर ट्रायल कैदी से मांगे थे 2500 रुपए रिश्वत, डिप्टी जेलर साहब इतने साल के लिए भेजे गए जेल
Deputy jailor accused of asking bribe sent jail

Deputy Jailor Sent Jail: भिंड जिला जेल में डिप्टी जेलर रहे डॉ. रमेश कुमार शर्मा को एक स्पेशल कोर्ट ने एक विचाराधीन कैदी को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के एवज में रिश्वत मांगने के मामले 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने उप जेल अधीक्षक को 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है. 

विशेष अदालत ने डिप्टी जेलर डॉ. रमेश कुमार शर्मा ने कैदी से रिश्वत मांगने के मामले में चार साल के सश्रम कारावास की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. डिप्टी जेलर ने एक विचाराधीन कैदी को अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने के लिए 3000 की रिश्वत की मांग की थी.

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रिश्वत मांगने की शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त में डिप्टी जेलर को रंगे हाथ पकड़ा था

गौरतलब है डिप्टी जेलर द्वारा अच्छे व्यवहार के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त में की गई थी. करीब 9 साल पहले ग्वालियर लोकायुक्त ने जेल परिसर के अंदरअपने आवास पर डिप्टी जेलर डॉ. रमेश कुमार शर्मा को ढाई हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था, तब लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही की थी.

गोहद जेल से भिंड जेल में ट्रांसफर हुए कैदी देशराज से डिप्टी जेलर ने मांगी थी रिश्वत

रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में गोहद का रहने वाले देशराज सिंह पर धारा 307 के तहत केस दर्ज था, जिसको लेकर गोहद कोर्ट में एक परिवाद पेश किया गया था और कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा सुनाई थी. दो महीना गोहद जेल में रहने के बाद उसे भिंड जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था.

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एक विचाराधीन कैदी देशराज सिंह से अच्छे व्यवहार वाले प्रमाण पत्र के एवज में 2500 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए डिप्टी जेलर डॉ. रमेश कुमार शर्मा को विशेष लोक अभियोजक रीतेश गोयल की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने 4 साल की सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया.

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अच्छी सुविधा के लिए विचाराधीन कैदी से डिप्टी जेलर ने  50 हजार रुपए मांगे थे

बताया जाता है भिंड जेल में उसे अच्छी सुविधा के लिए विचाराधीन कैदी देशराज सिंह से  50 हजार की डिमांड की गई थी, जिसे देशराज ने जेलर को दिलाए थे. कैदी को अब जेल से रिहा की अपील के लिए जेलर से अच्छे विचाराधीन कैदी का  प्रमाण पत्र चाहिए था. कैदी ने उप जेल अधीक्षक से बात की, लेकिन जेलर ने इसके एवज में 3 हजार रुपए की मांग की थी.

डिप्टी जेलर डॉ. रमेश शर्मा को 2500 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया था

कैदी देशराज ने डिप्टी जेलर द्वारा मांगी गई रिश्वत की शिकायत लोकायुक्त ग्वालियर कार्यालय में कर दी. लोकायुक्त टीम ने 16 दिसंबर 2016 को दोपहर 1:30 बजे जिला जेल परिसर स्थित सरकारी आवास के बाहर उप जेल अधीक्षक डॉ. रमेश शर्मा को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

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विचाराधीन कैदी से डिप्टी जेलर ने भिंड जेल में अच्छी सुविधा के लिए 50 हजार रुपए मांगे थे,जिसे कैदी ने जेलर को दिलाए थे. जेल से रिहाई के लिए कैदी ने जेलर से अच्छे विचाराधीन कैदी का प्रमाण पत्र मांगे तो डिप्टी जेलर ने इसके एवज में 3 हजार रुपए की मांग की थी.

24 मई को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी वारंट भेजा, कोर्ट में पेश होने पर सुनाई सजा  

लोकायुक्त ने डॉ. शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 13(1)(डी) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान डॉ. शर्मा फरार हो गए थे. इसके बाद कोर्ट ने 24 मई 2024 को उन्हें दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. बाद में पेश होने पर सजा पर सुनवाई हुई.

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