Encroachment Notice: बुरे फंसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, SDM कोर्ट ने भेजा नोटिस, आज देना हो स्पष्टीकरण, जानें पूरा मामला

Encroachment Notice: आरोप है कि मकान के पीछे दुकानों के निर्माण को लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है. इसलिए जिला प्रशासन इन दुकानों को अवैध मान रहा है.  भिंड जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष  से 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है.

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कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह (फाइल फोटो)

Former Leader of Opposition: पूर्व नेता प्रतिपक्ष और डॉ.गोविंद सिंह और उनके भाई गजेंद्र सिंह को अतिक्रमण मा्मले में भिंड जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया है. नोटिस में पूर्व प्रतिपक्ष नेता को आज यानी 11 जून को मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है. यह नोटिस भिंड के भारौली रोड पर स्थित टिकासरा की दुकानों के संबंध में दिया गया है. इससे पहले, भोपाल की रिविएरा टाउन ओनर्स सोसायटी ने उन्हें नोटिस जारी किया है और अतिक्रमण हटाने के लिए कह चुकी है.

कांग्रेस नेता को एक नोटिस भिंड कलेक्टर कार्यालय की ओर से भी जारी किया गया है, जिसमें टिकासरा के 7 दुकानों का उल्लेख करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष व उनके भाई को पक्ष प्रस्तृत करने को कहा गया है. वहीं, नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर वैधानिक कदम उठाने की बात कही है.

कलेक्टर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व नेता प्रतिपक्ष के खिला जारी किया गया नोटिस

जिला प्रशासन अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को अवैध मान रहा है

मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम कीरत पुरा मौजा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 566 के अंश भाग पर तीन दुकानों का व लोकन्यास मथुरा सिंह स्मृति वैशपुरा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पुत्र मथुरा सिंह निवासी वैशपुरा के द्वारा सर्वे क्रमांक 567 के अंशभाग पर सात दुकानों का निर्माण कराया गया है.

भिंड कलेक्टर कार्यालय भी जारी कर चुकी है अतिक्रमण की नोटिस

ऐसी ही एक नोटिस भिंड कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें टिकासरा के सात दुकानों के सर्वे क्रमांक का उल्लेख करते हुए लिखा गया है. नोटिस में उल्लेख किया गया हैकि स्व.मथुरा सिंह स्मृति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए समक्ष अनुज्ञा एवं व्यपवर्तन के दुकानों का निर्माण कराया है. कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस में 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की बात भी लिखी गई है.

भिंड जिला कलेक्टर कार्यालय भी अतिक्रमण को लेकर जारी कर चुकी है नोटिस

आरोप है कि मकान के पीछे दुकानों के निर्माण को लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है. इसलिए जिला प्रशासन इन दुकानों को अवैध मान रहा है.  भिंड जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष  से 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है.

अतिक्रमण मा्मले में रिविएरा टाउन ओनर्स सोसाइटी भी दे चुकी है नोटिस

टिकासरा में अतिक्रमण को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे डॉ. गोविंद सिंह को भोपाल की रिविएरा टाउन ओनर्स सोसायटी ने उन्हें नोटिस जारी कर चुकी है और अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था.भोपाल के माता मंदिर स्थित रिवेरा टाउनशिप में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का मकान है. आरोप है कि उन्होंने मकान के पीछे स्थित भूमि पर शेड डालकर अस्थाई निर्माण किया है.

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कांग्रेस नेता पर आरोप, अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर शेड बना लिया

भोपाल रिविएरा टाउन ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि भवन क्रमांक 1 फेस 2 के भवन के पीछे कॉलोनी की नर्सरी की जगह पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से लोहे की चादर, पाइप और जालियां आदि से अवैध निर्माण कर शेड बना लिया गया है.

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