स्पेशल कोर्ट ने गांजा जब्त करने की कार्रवाई को बताया फर्जी, 4 पुलिसकर्मी जांच के दायरे में, मचा हड़कंप 

MP News: न्यायालय ने पाया है कि पुलिसकर्मियों ने अभियुक्त के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की, फर्जी साक्ष्य गढ़े और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया.

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बड़वानी विशेष न्यायालय के फैसले से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. विशेष न्यायाधीश रईस खान द्वारा आरोपित को दोषमुक्त करने ओर 4 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपराधिक मुकदमा चलाने और विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है. 

2023 का है मामला 

यह पूरा मामला साल 2023 में दर्ज एक फर्जी गांजे के प्रकरण से संबंधित है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने मिथ्या दस्तावेज पेश किए थे.न्यायालय ने 4 पुलिसकर्मियों श्रीराम मंडलोई, रविंद्र कन्नौजे, जगजोध सिंह और प्रशांत के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. वहीं न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है. 

न्यायालय ने पाया है कि पुलिसकर्मियों ने अभियुक्त के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की, फर्जी साक्ष्य गढ़े और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया.

वहीं न्यायालय ने टिप्पणी कर कहा कि अगर ऐसे झूठे मामलों पर कानून मौन रहेगा, तो आम आदमी का सिस्टम से विश्वास समाप्त हो जाएगा.न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों ने अभियुक्त के खिलाफ झूठी साजिश रची थी, अधिवक्ता अरविंद उपाध्याय और मोसिन खान ने इस निर्णय का स्वागत किया है. 

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