India vs Bang: भारत - बांग्लादेश मैच से संकट टला, हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ प्रशासन ने कस दिया शिकंजा

Bangladesh vs India: जिला मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या  समुदाय के खिलाफ पोस्ट डालने और उनको लाइक और शेयर करने और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पर धारा 163 के प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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India vs Bangladesh Test News: भारत - बांग्लादेश मैच के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के विरोध से निपटने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. प्रशासन ने हिंदूवादी संगठनों के उपद्रव को देखते हुए धारा 163 (पूर्व 144) लागू कर दी है.  धरना , प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर खास नजर रखी जा रही है.

ग्वालियर में आगामी छह अक्टूबर को नव निर्मित शंकरपुर इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश टीमों के बीच होने वाले सीरीज के पहले टी20 मैच के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों की ओर से किए जा रहे विरोध और तमाम तरह की धमकियों के मद्देनजर अब प्रशासन ने इसको लेकर सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है. इसके लिए ग्वालियर की कलेक्टर ने जिला दण्डाधिकारी के रूप में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सीआरपीसी की जगह भारत सरकार की ओर से लागू किए गए नए बीएनएसएस के तहत यह आदेश लागू कर सभी तरह  के विरोध प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया.

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हिंदूवादी उपद्रवियों के खिलाफ ये है प्लान

जिला मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 5 अक्टूबर को जिले के शंकरपुर में स्थित श्रीमंत माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच एकदिवसीय क्रिकेट का मैच है. इस अंतरराष्ट्रीय मैच में दोनों देशों की क्रिकेट टीमें सहित तमाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेहमान, गणमान्य नागरिक, दर्शक और अनेक मंत्रीगणों का आगमन संभावित है. इस मैच को लेकर एसपी ग्वालियर ने सूचित किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन, सोशल मीडिया पर अनेक विरोध पोस्ट डाली जा रहीं हैं. इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

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हिंदूवादी संगठनों ने दे रखी है ये धमकी

चौहान ने मैच के मद्देनजर  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी जाति या  समुदाय के खिलाफ पोस्ट डालने और उनको लाइक और शेयर करने और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन पर धारा 163 के प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. यह निषेधाज्ञा 7 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. यहां बता दें कि बांग्लादेश के साथ होने वाले इस मैच का 11 हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं. उन्होंने 6 अक्टूबर को ग्वालियर बंद का कॉल करते हुए पिच खोदने तक की धमकी दी है.

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